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हाथरस : दिल्ली से जाति प्रमाणपत्र बनवाकर जीतीं रामपुर की प्रधान को हटाया

Wed, 06 Jul 2022 09:54 PM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 06 Jul 2022 09:54 PM IST
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Hathras: Removed the head of Rampur won by getting caste certificate from Delhi
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
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विकास खंड सहपऊ की ग्राम पंचायत रामुपर की ग्राम प्रधान को जिलाधिकारी ने पद से हटा दिया है। जांच में पता चला कि ग्राम प्रधान सुजाता देवी ने दिल्ली में बने जाति प्रमाणपत्र के आधार पर अनुसूचित जाति का लाभ लिया था। जिलाधिकारी (डीएम) रमेश रंजन ने उत्तर प्रदेश से प्रमाण पत्र जारी न होने व शपथ पत्र में मिथ्या घोषणा करने के आधार पर यह कार्रवाई की है।
शिकायतकर्ता ग्राम रामपुर निवासी नीरज देवी ने डीएम को प्रार्थना पत्र सौंपा था, जिसमें कहा गया था कि नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान सुजाता देवी पत्नी अरविंद पुत्री जगदीश सिंह निवासी ग्राम महुआ पोस्ट गोरई तहसील इगलास जनपद अलीगढ़ की मूल निवासी हैं। वह अहेरिया जाति में आती हैं।
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उन्होंने दिल्ली प्रांत से साठगांठ कर फर्जी तरीके से अनुसूचित जाति (एससी)का प्रमाणपत्र बनवाकर चुनाव जीत लिया। शिकायत के आधार जांच शुरू की गई। जांच में जिला समाज कल्याण अधिकारी ने तहसीलदार सादाबाद को इस प्रकरण की जांच कर आख्या देने के लिए पत्र लिखा गया। तहसीलदार सादाबाद एवं उप जिलाधिकारी सादाबाद ने अपनी आख्या में स्पष्ट किया गया कि सुजाता देवी निवासी रामपुर विकास खंड सहपऊ तहसील सादाबाद जिला हाथरस को कोई भी जाति प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है।
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समाज कल्याण अधिकारी ने जांच रिपोर्ट में कहा है कि सुजाता देवी निवासी रामपुर विकास खंड सहपऊ तहसील सादाबाद की अहेरिया जाति से संबंधित अनुसूचित जाति का जाति प्रमाणपत्र न तो इनके मायके गोरई तहसील इगलास जनपद अलीगढ़ से जारी हुआ है और न ही तहसील सादाबाद से।
इनका जाति प्रमाणपत्र अहेरिया जाति से संबंधित है, दिल्ली प्रांत से जारी हुआ है। इसे लेकर ग्राम प्रधान से स्पष्टीकरण तलब किया गया। ग्राम प्रधान ने अपना स्पष्टीकरण भी सौंपा। सुजाता देवी द्वारा अनुसूचित जाति अहेरिया के दिल्ली प्रांत से प्रमाणपत्र प्राप्त कर अनुचित लाभ प्राप्त करने संबंधी शिकायत के खंडन से संबंधित कोई भी साक्ष्य, तथ्य या अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस कारण उनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। इस आधार पर डीएम रमेश रंजन ने कहा है कि सुजाता देवी द्वारा प्रस्तुत ‘अहेरिया जाति’ से अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश से जारी न होने एवं अपने शपथ पत्र में मिथ्या घोषणा करने के कारण उनको निर्वाचन में अनुसूचित जाति का लाभ अनुमन्य नहीं है। पंचायत राज अधिनियम के तहत सुजाता देवी को ग्राम पंचायत रामपुर विकास खंड-सहपऊ के प्रधान पद से पदच्युत करते हुए इस ग्राम पंचायत में प्रधान के पद को रिक्त घोषित किया गया है।
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