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हाथरस: सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुलेंगे बाजार, तीन शिफ्टों में चलेंगे कार्यालय

Mon, 01 Jun 2020 12:18 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 01 Jun 2020 12:18 AM IST
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Hathras: markets will open from 9 am to 8 pm, offices will run in three shifts
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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शासन स्तर से एक जून से 30 जून तक किए लॉकडाउन को लेकर जारी दिशा निर्देशों के क्रम में यहां जिला प्रशासन ने भी एडवायजरी जारी की गई है।शासन के निर्देशों के क्रम में डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्घ तरीके से छूट दी गई है।
डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने बताया है कि प्रथम चरण में 8 जून से धर्मस्थल/पूजा स्थल जन सामान्य हेतु, होटल , रेस्टोरेंट , अन्य अतिथि सत्कार सेवाएं, शापिंग मॉल खुलेंगे। द्वितीय चरण समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग सस्थानों आदि को माह जुलाई में भारत सरकार के सम्भावित दिशा-निर्देशों के अनुरूप खोलना प्रस्तावित है।तृतीय चरण में सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, तरण-ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, असेम्बली हॉल एवं इस प्रकार के अन्य स्थान अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। उन्होंने कहा है कि ये सभी चरण के राज्य सरकार द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
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- रात्रि 09 बजे से सुबह 05 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर)। सम्पूर्ण जनपद में धारा 144 सीआरपीसी के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी है।
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- कन्टेनमेंट जोन (हॉटस्पाट) में केवल स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलीवरी के कार्य की ही अनुमति होगी। कन्टेनमेंट जोन में केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर अन्य गतिविधियाँ निषिद्ध रहेंगी एवं उक्त जोन में किसी भी व्यक्ति का अन्दर अथवा बाहर की ओर आवागमन निषिद्ध होगा। कन्टेनमेंट जोन का निर्धारण आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर किया जाएगा।
जनपद में ये गतिविधियां शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होंगी संचालित
- सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर अनुमति होगी, लेकिन औद्योगिक इकाईयों को थर्मल-स्कैनिंग, सैनेटाइजेशन, फेस मास्क, फेस कवर के प्रयोग व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा एवं औद्योगिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल वाहनों पर भी उपरोक्त सावधानी बरती जाएगी। उद्योगों की रात्रि-शिफ्ट की अनुमति भी इन्हीं शर्तों के साथ होगी, किन्तु रात्रि-शिफ्ट हेतु स्टाफ के लिए सुरक्षित परिवहन का साधन सम्बन्धित औद्योगिक इकाई द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
- समस्त सरकारी कार्यालय 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे किन्तु कार्यालयों में संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत कार्यालयों में भीड़भाड़ न हो इस हेतु समस्त कार्यालय स्टाफ को 03 पालियों में विभाजित करके बुलाया जायेगा। प्रथम पाली सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक, द्वितीय पाली सुबह 10 बजे से सायं 6 बजे तक एवं तृतीय पाली सुबह 11 बजे से सायं 07:00 बजे तक रहेगी।
- पूरे जनपद में जो भी दुकानें खुलेंगी, उनके समस्त दुकानदारों को फेसकवर/मास्क, ग्लबव्सव् का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सेनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जाएगी।
- जनपद के समस्त नगर पालिका क्षेत्र/नगर पंचायत क्षेत्रों में समस्त बाजारों को निर्धारित व्यवस्था के अनुसार सुबह 9 बजे से सायं 8 बजे तक खोला जाएगा। श्रम विभाग द्वारा जनपद के लिए जारी साप्ताहिक बन्दी रविवार को सम्पूर्ण जनपद में लागू रहेगी।
- सुपर मार्केट आदि खोलने की अनुमति होगी।
- सब्जी मण्डी के सम्बन्ध में मुख्य मण्डी आवक के लिए सुबह 4 बजे 7 बजे तक खुलेंगी। सब्जी मण्डी का रिटेल वितरण सुबह 6 बजे से 9 बजे तक होगा एवं सामान्य लोगों के लिए उक्त फल सब्जियों की खुदरा बिक्री 8 बजे से सायं 7 बजे तक होगी।
- शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मण्डी (हाट) नहीं लगेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मण्डी (पैंठ/हाट) सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी।
- मिठाई की दुकान खोलने की अनुमति होगी, लेकिन सिर्फ बेचने का कार्य किया जाएगा, दुकानों में बैठकर खाने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।
- बारात घर खोले जाएंगे, लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसमें 30 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी।
- स्ट्रीट वेण्डर/पटरी व्यवसायी को अपना कार्य करने की अनुमति होगी।
- सैलून/ब्यूटीपार्लर की दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग एवं प्रवेश द्वारा पर सैनेटाइजेशन की व्यवस्था करने के साथ खोलने की अनुमति होगी। इनमें बाल काटने इत्यादि कार्य करने वाले स्टॉफ द्वारा कार्य करने के दौरान फेस-शील्ड तथा ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा।
- नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेंसी एवं आवश्यक ऑपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी।
- राजस्व ग्राम/मजरा यदि कंटेनमेन्ट जोन (हॉटस्पाट) में होगा तो उक्त ग्राम/मजरे में खेती की जमीन पर रोपाई/बुआई हेतु न्यूनतम आवश्यकता एवं कृषि मशीनरी जैसे-ट्रैक्टर आदि के उपयोग की छूट होगी।
- टैक्सी/मैक्सी-कैब सर्विस/थ्री-व्हीलर ऑटो/ई-रिक्शा को चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी/यात्री बैठाये जाएंगे।
- दो-पहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। दो-पहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट एवं मास्क/फेस-कवर पहनना अनिवार्य होगा।
- रोडवेज बसों को प्रदेश के अन्दर चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जाएगा, स्टैण्डिंग की अनुमति नहीं होगी। बसों में बैठने से पूर्व तथा परिवहन निगम बस स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों की थर्मल-स्कैनिंग अनिवार्य रूप से की जाएगी। बस स्टेशन अथवा बस स्टेशन के निकट के स्थान पर 108 एम्बुलेंस सेवा की उपलब्धता इस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी कि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल प्रयोग की जा सके।
- पार्कों को सुबह की सैर/व्यायाम आदि हेतु सोशल डिस्टेंसिंग व सैनेटाइजेशन एवं सुरक्षा के उपायों के साथ सुबह 5 बजे से 8 बजे तक व सायंकाल 5 बजे से 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।

- खेल-परिसर/स्टेडियम को क्रीड़ा/अभ्यास हेतु खोलने की अनुमति होगी, किन्तु इनमें दर्शकों की अनुमति नहीं होगी।
- अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर व्यक्तियों एवं माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा एवं इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार की अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
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