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हाथरस : आपदा से फसल नुकसान होने पर बीमा कंपनी देगी मुआवजा
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संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
कलेक्ट्रेट सभागार में भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जनपद के लाभार्थियों एवं फसल बीमा योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को मुख्य विकास अधिकारी साहित्य प्रकाश मिश्र ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया।
इस दौरान उन्होंने किसानों से कहा कि यदि किसी आपदा से आपकी फसल को नुकसान होता है तो बीमित फसल का मुआवजा संबंधित बीमा कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत गढी सिंघा के धर्मपाल सिंह को 59600 रुपये व ग्राम मेंडू की सुनीता सिंह को 41032 रुपये धान की फसल के लिए, ग्राम तिलोकपुर के प्रेमपाल सिंह को 35523 रुपये व पप्पू को 25576 रुपये तथा ग्राम जैतई के प्रयाग नारायन को 19928 रुपये बाजरा की फसल के लिए बीमा धनराशि से संबंधित प्रमाण पत्र प्रदान किए।
उप निदेशक कृषि हंसराज सिंह ने बताया कि खरीफ की फसल का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। उन्होंने बताया कि फसल का बीमा कराने के लिए किसानों को किसान आईडी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता, किसान का एड्रेस प्रूफ (ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड), अगर खेत किराए पर लेकर खेती की गई है, तो खेत के मालिक के साथ इकरार की फोटो कॉपी, खेत का खाता नंबर/खसरा नंबर के पेपर, आवेदक का फोटो, किसान द्वारा फसल की बुआई शुरू किए हुए दिन की तारीख आदि की आवश्यकता होगी।
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कलेक्ट्रेट सभागार में भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जनपद के लाभार्थियों एवं फसल बीमा योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को मुख्य विकास अधिकारी साहित्य प्रकाश मिश्र ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया।
इस दौरान उन्होंने किसानों से कहा कि यदि किसी आपदा से आपकी फसल को नुकसान होता है तो बीमित फसल का मुआवजा संबंधित बीमा कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत गढी सिंघा के धर्मपाल सिंह को 59600 रुपये व ग्राम मेंडू की सुनीता सिंह को 41032 रुपये धान की फसल के लिए, ग्राम तिलोकपुर के प्रेमपाल सिंह को 35523 रुपये व पप्पू को 25576 रुपये तथा ग्राम जैतई के प्रयाग नारायन को 19928 रुपये बाजरा की फसल के लिए बीमा धनराशि से संबंधित प्रमाण पत्र प्रदान किए।
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उप निदेशक कृषि हंसराज सिंह ने बताया कि खरीफ की फसल का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। उन्होंने बताया कि फसल का बीमा कराने के लिए किसानों को किसान आईडी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता, किसान का एड्रेस प्रूफ (ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड), अगर खेत किराए पर लेकर खेती की गई है, तो खेत के मालिक के साथ इकरार की फोटो कॉपी, खेत का खाता नंबर/खसरा नंबर के पेपर, आवेदक का फोटो, किसान द्वारा फसल की बुआई शुरू किए हुए दिन की तारीख आदि की आवश्यकता होगी।
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