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हाथरस : हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं तो लगेगा जुर्माना
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
परिवहन विभाग ने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर जुर्माना लगाने की तारीख तय कर दी है। पंजीयन के अंक के हिसाब से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तारीख तय होगी। इसके बाद सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) प्रवर्तन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी जुर्माने की राशि शासन से तय नहीं हुई है।
उल्लेखनीय है कि जिले की सड़कों पर ढाई लाख से अधिक वाहन वर्तमान में चल रहे हैं। पर्वू में जिले में कुछ वाहन स्वामियों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाई थी। उसके बाद कोरोना काल शुरू होने की वजह से यह समय सीमा आगे बढ़ा दी गई। अब शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगी, उन वाहनों का नवंबर माह से चालान होने लगेगा। जिन वाहनों की नंबर प्लेट पर अंतिम अंक एक या शून्य होगा, उनको 15 नवंबर तक सिक्योरिटी नंबर प्लेट व कोटेड स्टीकर लगवाना होगा।
इस तरह होगी वाहनों की समय सीमा
हाथरस। शून्य व एक वाले वाहनों को 15 नवंबर 2021 और दो और तीन नंबर वालों को 15 फरवरी 2022 तक, चार व पांच अंक वाले वाहनों को 15 मई 2022 तक और छह व सात अंक वाले वाहनों को पंद्रह अगस्त 2022 तक, आठ और नौ अंक वालों को 15 नवंबर 2022 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी। संवाद
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परिवहन विभाग ने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर जुर्माना लगाने की तारीख तय कर दी है। पंजीयन के अंक के हिसाब से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तारीख तय होगी। इसके बाद सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) प्रवर्तन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी जुर्माने की राशि शासन से तय नहीं हुई है।
उल्लेखनीय है कि जिले की सड़कों पर ढाई लाख से अधिक वाहन वर्तमान में चल रहे हैं। पर्वू में जिले में कुछ वाहन स्वामियों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाई थी। उसके बाद कोरोना काल शुरू होने की वजह से यह समय सीमा आगे बढ़ा दी गई। अब शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगी, उन वाहनों का नवंबर माह से चालान होने लगेगा। जिन वाहनों की नंबर प्लेट पर अंतिम अंक एक या शून्य होगा, उनको 15 नवंबर तक सिक्योरिटी नंबर प्लेट व कोटेड स्टीकर लगवाना होगा।
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इस तरह होगी वाहनों की समय सीमा
हाथरस। शून्य व एक वाले वाहनों को 15 नवंबर 2021 और दो और तीन नंबर वालों को 15 फरवरी 2022 तक, चार व पांच अंक वाले वाहनों को 15 मई 2022 तक और छह व सात अंक वाले वाहनों को पंद्रह अगस्त 2022 तक, आठ और नौ अंक वालों को 15 नवंबर 2022 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी। संवाद
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