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हाथरस : गैंगस्टर एक्ट के दोषी को कोर्ट ने सुनाई दो साल कैद की सजा

Thu, 09 Jun 2022 11:52 PM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 09 Jun 2022 11:52 PM IST
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Hathras: Gangster Act convict was sentenced to two years imprisonment by the court
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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न्यायालय ने गिरोहबंद अधिनियम में आरोपी को दोषी करार देते हुए हुए उसे दो साल कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई है। सादाबाद पुलिस ने इरशाद पुत्र हवीब निवासी ईदगाह कॉलोनी थाना सादाबाद को गिरोहबंद अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

उसके विरुद्ध कोर्ट में पुलिस ने आरोपपत्र भी दाखिल किया। इस मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर (कोर्ट संख्या तीन) ने इरशाद को दो साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। संवाद
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