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हाथरस: न्याय बंधु एप से मिलेगी निशुल्क विधिक सेवा
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार व जनपद न्यायाधीश विवेक संगल के आदेशानुसार भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा अधिवक्ताओं, वादकारियों एवं समाज के कमजोर समुदायों को निशुल्क विधिक सेवा प्रदान करने के लिए न्याय बंधु एप शुरू किया गया है।
यह जानकारी देते हुए प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिव कुमारी ने बताया कि इस न्याय बंधु एप का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
न्याय बंधु मोबाइल एप गरीब, जरूरतमंद लोगों और आवेदकों को निशुल्क कानूनी सेवा लेने में मदद करता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के दायरे में आने वाला कोई व्यक्ति आवेदक हो सकता है।
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उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार व जनपद न्यायाधीश विवेक संगल के आदेशानुसार भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा अधिवक्ताओं, वादकारियों एवं समाज के कमजोर समुदायों को निशुल्क विधिक सेवा प्रदान करने के लिए न्याय बंधु एप शुरू किया गया है।
यह जानकारी देते हुए प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिव कुमारी ने बताया कि इस न्याय बंधु एप का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
न्याय बंधु मोबाइल एप गरीब, जरूरतमंद लोगों और आवेदकों को निशुल्क कानूनी सेवा लेने में मदद करता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के दायरे में आने वाला कोई व्यक्ति आवेदक हो सकता है।
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