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हाथरस : किशोरी से छेड़खानी करने वाले को चार साल कैद की सजा

Thu, 22 Dec 2022 11:51 PM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 22 Dec 2022 11:51 PM IST
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Hathras: Four years imprisonment for molesting a teenager
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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न्यायालय ने किशोरी से छेड़खानी करने वाले को चार साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसी अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना हसायन क्षेत्र के गांव निवासी किशोरी 4 अगस्त 2016 खेत में घास काट रही थी। उसके साथ भीष्म ने छेड़खानी की। इस मामले में थाना हसायन में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के उपरांत न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया।
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इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश( पॉक्सो एक्ट) जेबा मजीद के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी को दोषी माना। कोर्ट ने अभियुक्त को चार वर्ष की कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी केके शर्मा ने की। संवाद
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