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हाथरस : बिना लाइसेंस शराब पिलाने पर होटल संचालकों पर दर्ज होगी एफआईआर
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संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
अपर जिलाधिकारी (एडीएम) बसंत अग्रवाल ने बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, मैरिज लॉन, वेंक्वेट हॉल संचालकों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस के शराब पिलाने वाले होटल संचालकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।
एडीएम ने समस्त होटल व ढाबा संचालकों एवं उनके प्रतिनिधियों से कहा कि आबकारी विभाग से अकेजनल बार लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी भी दशा में अपने यहां मदिरा पान न कराएं। जांच के दौरान यदि बिना लाइसेंस प्राप्त किए कोई मदिरा पान कराते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि अकेजनल बार लाइसेंस का आवेदन आबकारी विभाग की वेबसाइट पर किया जा सकता है।
किसी व्यक्ति के अपने घर, निजी स्थान पर आयोजित समारोह के लिए, जिसमें कोई लाभ अर्जन न हो तो चार हजार रुपये प्रतिदिन एवं किसी क्लब, संस्था, व्यक्ति द्वारा किसी होटल, रेस्टोरेंट, वेंक्वेट हॉल, रिसोर्ट, फार्म हाउस, बरात घर, कम्युनिटी सेंटर एवं अन्य किसी स्थान में आयोजित समारोह के लिए दिए जाने वाले लाइसेंस के लिए 11 हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से फीस जमा कराई जाएगी। शराब केवल लाइसेंस में दर्ज परिसर में ही पिलाई जा सकेगी।
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अपर जिलाधिकारी (एडीएम) बसंत अग्रवाल ने बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, मैरिज लॉन, वेंक्वेट हॉल संचालकों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस के शराब पिलाने वाले होटल संचालकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।
एडीएम ने समस्त होटल व ढाबा संचालकों एवं उनके प्रतिनिधियों से कहा कि आबकारी विभाग से अकेजनल बार लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी भी दशा में अपने यहां मदिरा पान न कराएं। जांच के दौरान यदि बिना लाइसेंस प्राप्त किए कोई मदिरा पान कराते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि अकेजनल बार लाइसेंस का आवेदन आबकारी विभाग की वेबसाइट पर किया जा सकता है।
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किसी व्यक्ति के अपने घर, निजी स्थान पर आयोजित समारोह के लिए, जिसमें कोई लाभ अर्जन न हो तो चार हजार रुपये प्रतिदिन एवं किसी क्लब, संस्था, व्यक्ति द्वारा किसी होटल, रेस्टोरेंट, वेंक्वेट हॉल, रिसोर्ट, फार्म हाउस, बरात घर, कम्युनिटी सेंटर एवं अन्य किसी स्थान में आयोजित समारोह के लिए दिए जाने वाले लाइसेंस के लिए 11 हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से फीस जमा कराई जाएगी। शराब केवल लाइसेंस में दर्ज परिसर में ही पिलाई जा सकेगी।
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