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Consumer Court: बिना कनेक्शन दिखाया 191806 बकाया, अब 10 हजार जुर्माना और देना होगा नया संयोजन

Sun, 27 Oct 2024 04:40 AM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: चमन शर्मा Updated Sun, 27 Oct 2024 04:40 AM IST
सार

परिवादी ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर दो दिसंबर 2022 को 118 रुपये फीस अदा कर दो किलोवाट का घरेलू संयोजन लेने के लिए आवेदन किया। बिजली विभाग ने संयोजन देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि परिसर पर बकाया 191806 रुपये का भुगतान करने पर ही संयोजन दिया जा सकेगा।

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Hathras Electricity Department will have to give new connection
जिला उपभोक्ता फोरम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हाथरस के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने विद्युत विभाग को उपभोक्ता को नया विद्युत संयोजन दिए जाने के आदेश दिए हैं। आयोग ने विद्युत विभाग पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह जुर्माना राशि विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ता को देय होगी।

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हाथरस शहर के नुनिहाई बाजार निवासी अनिल कुमार बंसल पुत्र कन्हैयालाल ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष परिवाद दाखिल किया था। परिवाद में उन्होंने कहा था कि उन्होंने लाल कोठी कच्चा पेच नवीपुर तरफरा में एक प्लॉट खरीदा है। इस पर निर्माण कार्य कराने के बाद उपखंड अधिकारी वाटर वर्क्स के यहां एक नवंबर 2022 को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर दो दिसंबर 2022 को 118 रुपये फीस अदा कर दो किलोवाट का घरेलू संयोजन लेने के लिए आवेदन किया।
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उपखंड अधिकारी ने मौके पर निरीक्षण करने के बाद उनका प्रार्थना पत्र 12 दिसंबर 2022 को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि इस परिसर पर विद्युत बिल का बकाया चल रहा है, जबकि उन्होंने पूर्व में कोई भी विद्युत संयोजन कभी भी स्वीकृत नहीं कराया। परिवादी ने अपने अधिवक्ता से नोटिस भिजवाया तो बिजली विभाग ने संयोजन देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि परिसर पर बकाया 191806 रुपये का भुगतान करने पर ही संयोजन दिया जा सकेगा।
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अनिल कुमार बंसल ने इस मामले में आयोग के समक्ष परिवाद दाखिल किया। परिवाद में अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम और उपखंड अधिकारी वाटर वर्क्स को पक्षकार बनाया गया। मामले की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष राकेश कुमार, सदस्य कृष्णप्रभाकर उपाध्याय और रंजना गोयल के समक्ष हुई। 


अधिवक्ता रामकुमार शर्मा ने बताया कि आयोग ने बिजली विभाग को आदेश के एक माह के अंदर अनिल कुमार बंसल के ऑनलाइन आवेदन पर बिना किसी पूर्व बकाया के भुगतान की अपेक्षा किए नया संयोजन जारी करने के आदेश दिए हैं। विभाग को मानसिक संताप के लिए 10 हजार रुपये व वाद व्यय के रूप में तीन हजार रुपये भी अनिल बंसल को अदा करने होंगे।

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