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हाथरस: न्यायालय ने युवक को दी फांसी की सजा, छेड़खानी का विरोध करने पर किशोरी को जला दिया था जिंदा

Thu, 23 Sep 2021 06:31 PM IST
सुशील कुमार कुमार अमर उजाला ब्यूरो, हाथरस
अमर उजाला ब्यूरो, हाथरस Published by: सुशील कुमार कुमार Updated Thu, 23 Sep 2021 06:31 PM IST
सार

रात्रि 10 बजे मोनू ठाकुर पुत्र अनिल वहां आया और इस किशोरी के साथ छेड़खानी करने लगा। किशोरी ने जब इसका विरोध किया तो मोनू ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़कर उसे जिंदा जला दिया। 

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Hathras Court sentenced youth to death  teenager was burnt alive for opposing molestation
हत्यारे को सजा के बाद जेल ले जाती पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हाथरस में 13 वर्षीय एक किशोरी के साथ छेडखानी कर उसे जिंदा जलाकर मार देने के एक मामले में न्यायालय ने दोषी युवक को फांसी की सजा सुनाई है। 

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सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 15 अप्रैल 2019 को किशोरी अपनी नानी के साथ घर पर मौजूद थी। रात्रि 10 बजे मोनू ठाकुर पुत्र अनिल वहां आया और इस किशोरी के साथ छेड़खानी करने लगा। किशोरी ने जब इसका विरोध किया तो मोनू ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़कर उसे जिंदा जला दिया। 
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अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में 17 दिन बाद उसकी मौत हो गई। इस मामले में विवेचना अधिकारी सीओ मनोज कुमार शर्मा ने कोर्ट में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र  दाखिल किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) प्रथम प्रतिभा सक्सेना ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी राजपाल सिंह दिसवार ने पैरवी की। 

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