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हाथरस: छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट के दोषी को कोर्ट ने सुनाई चार साल कैद की सजा
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
सादाबाद क्षेत्र के एक गांव में छेड़खानी व पाक्सो एक्ट के एक आरोपी को दोषी मानते हुए न्यायालय ने चार वर्ष की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसको अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
सादाबाद क्षेत्र के एक गांव में एक युवक ने 5 मई 2015 की रात्रि नौ बजे के लगभग इसी गांव की एक लड़की के साथ छेड़खानी की। सादाबाद पुलिस ने जब मुकदमा दर्ज नहीं किया तो अपर पुलिस अधीक्षक के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज हुआ। इसमें इसी गांव के सोनू उर्फ सोनवीर चौधरी पुत्र पप्पू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
विवेचना के बाद विवेचना अधिकारी ने आरोपी के खिलाफ धारा 354, 354 क व धारा 7 पोक्सो अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-पोक्सो न्यायालय-02 विनय आर्या के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे चार साल की कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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सादाबाद क्षेत्र के एक गांव में छेड़खानी व पाक्सो एक्ट के एक आरोपी को दोषी मानते हुए न्यायालय ने चार वर्ष की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसको अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
सादाबाद क्षेत्र के एक गांव में एक युवक ने 5 मई 2015 की रात्रि नौ बजे के लगभग इसी गांव की एक लड़की के साथ छेड़खानी की। सादाबाद पुलिस ने जब मुकदमा दर्ज नहीं किया तो अपर पुलिस अधीक्षक के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज हुआ। इसमें इसी गांव के सोनू उर्फ सोनवीर चौधरी पुत्र पप्पू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
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विवेचना के बाद विवेचना अधिकारी ने आरोपी के खिलाफ धारा 354, 354 क व धारा 7 पोक्सो अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-पोक्सो न्यायालय-02 विनय आर्या के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे चार साल की कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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