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हाथरस : न्यायालय ने हत्यारे को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Sat, 15 Jan 2022 12:31 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 15 Jan 2022 12:31 AM IST
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Hathras: Court sentenced the killer to life imprisonment
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिलोकपाल सिंह कोर्ट संख्या प्रथम ने हत्या के एक आरोपी को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसे अर्थदंड भी देना होगा। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार अजीत सिंह निवासी नगला मान सहाय थाना सादाबाद ने थाना सादाबाद में एक सितंबर 2011 को तहरीर दी। तहरीर में उन्होंने कहा कि वह और उनके पिताजी एक सितंबर की शाम को अपनी मोटरसाइकिल से और उनके चाचा नेत्रपाल सिंह हाथरस से समदपुर वाले रास्ते से अपने गांव जा रहे थे। रास्ते में जुगेंद्र सिंह निवासी नगला मानसहाय थाना सादाबाद व उसके दो अज्ञात साथियों ने नेत्रपाल सिंह पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। जब हमने ललकारा हमारे ऊपर भी फायर कर दिया, जिससे वह बाल-बाल बच गए।
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पुलिस ने इस तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस ने इस मामले की विवेचना की और अभियुक्त जुगेंद्र सिंह के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। न्यायालय में गवाह उपस्थित हुए उन्हें परीक्षित कराया गया। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के उपरांत न्यायालय ने अभियुक्त जुगेंद्र सिंह को दोषी माना। न्यायालय ने आईपीसी की धारा-302 के तहत जुगेंद्र सिंह को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। हत्या के प्रयास धारा-307 के तहत पांच वर्ष के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी शिवेंद्र सिंह चौहान ने की। संवाद
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