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हाथरस: कामर्शियल वाहन स्वामी कर सकेंगे परमिट को सरेंडर

Tue, 30 Jun 2020 12:27 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 30 Jun 2020 12:27 AM IST
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Hathras: Commercial vehicle owners will be able to surrender permits
गौरव भारद्वाज
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हाथरस। जिले में लॉकडाउन से लेकर अनलॉक के बाद भी वाहनों को सवारी और माल ढोने का पर्याप्त काम नहीं मिल पा रहा है। वाहन स्वामियों पर टैक्स का बोझ अलग से बढ़ रहा है। इस संकट को देखते हुए परिवहन विभाग ने कॉमर्शियल वाहनों को परमिट सरेंडर करने की सुविधा दी है। वाहन स्वामियों को अप्रैल के बाद से टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। इस सुविधा का फायदा उन्हीं वाहन स्वामियों को मिलेगा, जिन्होंने मार्च 2020 तक टैक्स एआरटीओ कार्यालय में जमा कर दिया होगा।
जिले में काफी संख्या में माल वाहन और सवारी वाहन है। लॉकडाउन में इन वाहनों के पहिए थमे रहे। अनलॉक में भी वाहन स्वामियों के लिए मुश्किलें हैं। परिवहन विभाग ने इन वाहन स्वामियों की दिक्कत को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया है। वाहन मालिक 31 जुलाई तक परमिट सरेंडर करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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वाहन मालिक को सौ रुपये फीस जमा करके 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन के सभी दस्तावेज लेकर एआरटीओ कार्यालय में संपर्क करना होगा। जो कामर्शियल वाहनों के परमिट को सरेंडर करने की प्रक्रिया को पूरा करा आदेश जारी करेंगे। एआरटीओ प्रशासन नीतू सिंह का कहना है कि कामर्शियल वाहनों का परमिट सरेंडर करने की सुविधा दी गई है। इसका आदेश भी आ गया हैे परमिट सरेंडर के लिए वाहन स्वामी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस सुविधा का लाभ वहीं वाहन स्वामी ले सकते हैं, जिन्होंने मार्च तक टैक्स जमा कर दिया है।
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