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हाथरस : बार काउंसिल ने सासनी बार चुनाव की प्रक्रिया रोकी
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संवाद न्यूज एजेंसी
सासनी। दि बार एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। काउंसिल ने संस्था के अध्यक्ष और एल्डर्स कमेटी के सदस्यों को 11 जनवरी को बार काउंसिल में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिए हैं। निर्देश के अनुपालन में संस्था के चुनाव अधिकारी सुभाष कुमार सिंह ने चुनाव प्रक्रिया को रोक दिया है।
तीन जनवरी को संस्था की साधारण सभा की बैठक के बाद दि बार एसोसिएशन सासनी की चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके तहत दो जनवरी को नामांकन पत्रों की खरीद एवं जमा करने का कार्य होता था। इस दौरान अधिवक्ता सतीश बांगड़ ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का पत्र दूर संचार के माध्यम से चुनाव अधिकारी को भेजा। इसमें कहा गया है कि बार काउंसिल द्वारा प्रेषित निर्देशों का उल्लंघन कर बिना सीओपी धारक अधिवक्ताओं को मताधिकार दिया गया है।
गलत मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराया जा रहा है। इसके आधार पर बार काउंसिल के अध्यक्ष गिरीश कुमार महरोत्रा ने अग्रिम आदेश तक चुनावी कार्यवाही को स्थगित करते हुए निर्देश दिया है कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं एल्डर्स कमेटी के सदस्य 11 जनवरी को बार काउंसिल में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों न उनके खिलाफ अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में चुनाव अधिकारी ने चुनाव प्रक्रिया को रोक दिया है।
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सासनी। दि बार एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। काउंसिल ने संस्था के अध्यक्ष और एल्डर्स कमेटी के सदस्यों को 11 जनवरी को बार काउंसिल में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिए हैं। निर्देश के अनुपालन में संस्था के चुनाव अधिकारी सुभाष कुमार सिंह ने चुनाव प्रक्रिया को रोक दिया है।
तीन जनवरी को संस्था की साधारण सभा की बैठक के बाद दि बार एसोसिएशन सासनी की चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके तहत दो जनवरी को नामांकन पत्रों की खरीद एवं जमा करने का कार्य होता था। इस दौरान अधिवक्ता सतीश बांगड़ ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का पत्र दूर संचार के माध्यम से चुनाव अधिकारी को भेजा। इसमें कहा गया है कि बार काउंसिल द्वारा प्रेषित निर्देशों का उल्लंघन कर बिना सीओपी धारक अधिवक्ताओं को मताधिकार दिया गया है।
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गलत मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराया जा रहा है। इसके आधार पर बार काउंसिल के अध्यक्ष गिरीश कुमार महरोत्रा ने अग्रिम आदेश तक चुनावी कार्यवाही को स्थगित करते हुए निर्देश दिया है कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं एल्डर्स कमेटी के सदस्य 11 जनवरी को बार काउंसिल में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों न उनके खिलाफ अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में चुनाव अधिकारी ने चुनाव प्रक्रिया को रोक दिया है।
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