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हाथरस : अस्थायी लाइसेंस के बिना शराब पिलाने पर होगी कार्रवाई
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
निकटवर्ती त्योहार क्रिसमस और नववर्ष पर होने वाले कार्यक्रमों में अस्थायी बार लाइसेंस के बिना शराब का सेवन कराने वालों पर अब आबकारी विभाग कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है।
जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि शासन की ओर से सामूहिक कार्यक्रमों में शराब को सेवन कराने के लिए एक दिन का अस्थायी बार लाइसेंस दिए जाने का प्राविधान किया गया है। किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस और विवाह स्थल संचालक अपने परिसर में बिना अस्थायी बार लाइसेंस के लिए शराब नहीं पिलाएगा।
अगर निरीक्षण के समय वह ऐसा करता पाया जाता है तो संबंधित संचालक के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस लाइसेंस के लिए आबकारी विभाग की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। वहीं लाइसेंस के लिए कोई भी व्यक्ति मथुरा रोड स्थित कलेक्ट्रेट में आबकारी कार्यालय में आवेदन कर सकता है। अस्थायी लाइसेंस पर एक दिन के लिए कहीं भी शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। संवाद
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निकटवर्ती त्योहार क्रिसमस और नववर्ष पर होने वाले कार्यक्रमों में अस्थायी बार लाइसेंस के बिना शराब का सेवन कराने वालों पर अब आबकारी विभाग कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है।
जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि शासन की ओर से सामूहिक कार्यक्रमों में शराब को सेवन कराने के लिए एक दिन का अस्थायी बार लाइसेंस दिए जाने का प्राविधान किया गया है। किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस और विवाह स्थल संचालक अपने परिसर में बिना अस्थायी बार लाइसेंस के लिए शराब नहीं पिलाएगा।
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अगर निरीक्षण के समय वह ऐसा करता पाया जाता है तो संबंधित संचालक के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस लाइसेंस के लिए आबकारी विभाग की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। वहीं लाइसेंस के लिए कोई भी व्यक्ति मथुरा रोड स्थित कलेक्ट्रेट में आबकारी कार्यालय में आवेदन कर सकता है। अस्थायी लाइसेंस पर एक दिन के लिए कहीं भी शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। संवाद
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