{"_id":"62e1850a9c2a77455d644e93","slug":"hathras-10-years-imprisonment-for-four-convicts-who-killed-youth-by-firing-harsh-hathras-news-ali296952298","type":"story","status":"publish","title_hn":"हाथरस : हर्ष फायरिंग कर युवक की जान लेने वाले चार दोषियों को 10 साल कैद की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हाथरस : हर्ष फायरिंग कर युवक की जान लेने वाले चार दोषियों को 10 साल कैद की सजा
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
एक शादी समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में एक युवक की मौत के मामले में न्यायालय ने चार आरोपियों को दोषी मानते सत्र न्यायालय ने उन्हें 10-10 साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर इन्हें अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव नगला फॉर्म में 22 अप्रैल 2015 को गांव के ही पप्पू की लड़की की शादी थी। बरात आई हुई थी। जब बरात चढ़ रही थी तो इस दौरान गांव का युवक हंसराज वहां मौजूद था। बरात की चढ़त के दौरान कुछ लोग डीजे पर डांस कर रहे थे।
तभी गांव के ही राजू डॉन, गौरीशंकर, राजवीर व अशोक कुमार शादी समारोह में अपने हाथों में तमंचों से ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। इनकी एक गोली हंसराज को लगी। हंसराज की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया।
विज्ञापन
मामले में विवेचक ने विवेचना के उपरांत आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई सत्र न्यायाधीश श्रीमती मृदुला कुमार के न्यायालय में हुई। कोर्ट ने दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत चारों अभियुक्तों राजू डॉन, गौरीशंकर, राजवीर और अशोक कुमार को दोषी माना।
कोर्ट ने धारा 304 के तहत चारों को 10-10 साल के सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर सभी दोषियों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि वादी मुकदमा को प्रतिकर स्वरूप प्रदान की जाएगी। शेष 50 फीसदी धनराशि राजकोष में जमा की जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हरिओम शर्मा ने की।
विज्ञापन
एक शादी समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में एक युवक की मौत के मामले में न्यायालय ने चार आरोपियों को दोषी मानते सत्र न्यायालय ने उन्हें 10-10 साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर इन्हें अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव नगला फॉर्म में 22 अप्रैल 2015 को गांव के ही पप्पू की लड़की की शादी थी। बरात आई हुई थी। जब बरात चढ़ रही थी तो इस दौरान गांव का युवक हंसराज वहां मौजूद था। बरात की चढ़त के दौरान कुछ लोग डीजे पर डांस कर रहे थे।
विज्ञापन
तभी गांव के ही राजू डॉन, गौरीशंकर, राजवीर व अशोक कुमार शादी समारोह में अपने हाथों में तमंचों से ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। इनकी एक गोली हंसराज को लगी। हंसराज की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया।
विज्ञापन
मामले में विवेचक ने विवेचना के उपरांत आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई सत्र न्यायाधीश श्रीमती मृदुला कुमार के न्यायालय में हुई। कोर्ट ने दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत चारों अभियुक्तों राजू डॉन, गौरीशंकर, राजवीर और अशोक कुमार को दोषी माना।
कोर्ट ने धारा 304 के तहत चारों को 10-10 साल के सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर सभी दोषियों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि वादी मुकदमा को प्रतिकर स्वरूप प्रदान की जाएगी। शेष 50 फीसदी धनराशि राजकोष में जमा की जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हरिओम शर्मा ने की।