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हाथरस : जिला पंचायत सदस्य 1.50 लाख और प्रधान प्रत्याशी अधिकतम 75 हजार रुपये कर सकेंगे खर्च
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्र की फीस, जमानत राशि और चुनाव प्रचार की राशि निर्धारित कर दी है। जिला पंचायत सदस्य के लिए 1.50 लाख रुपये और प्रधान प्रत्याशी के लिए अधिकतम 75 हजार रुपये और अन्य चुनाव संबंधी कार्यों के लिए भी खर्च सीमा तय कर दी है।
इनके लिए नामांकन पत्रों की फीस भी निर्धारित की गई है। जमानत राशि को लेकर इस बार व्यवस्था की गई है कि अगर कोई प्रत्याशी कोषागार में जमानत राशि जमा नहीं कर पाता है तो वह नामांकन के समय रिटर्निंग अफसर को जमानत राशि जमा कर सकता है।
पद का नाम नामांकन पत्र का मूल्य जमानत की धनराशि अधिकतम व्यय
सदस्य ग्राम पंचायत 150 500 10000
ग्राम प्रधान पंचायत 300 2000 75000
सदस्य क्षेत्र पंचायत 300 2000 75000
सदस्य जिला पंचायत 500 4000 1.50 लाख
नोट: अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग अथवा महिला वर्ग के लिए नामांकन पत्र अ ौर जमानत राशि निर्धारित धनराशि से आधी होगी।
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्र की फीस, जमानत राशि और चुनाव प्रचार की राशि निर्धारित कर दी है। जिला पंचायत सदस्य के लिए 1.50 लाख रुपये और प्रधान प्रत्याशी के लिए अधिकतम 75 हजार रुपये और अन्य चुनाव संबंधी कार्यों के लिए भी खर्च सीमा तय कर दी है।
इनके लिए नामांकन पत्रों की फीस भी निर्धारित की गई है। जमानत राशि को लेकर इस बार व्यवस्था की गई है कि अगर कोई प्रत्याशी कोषागार में जमानत राशि जमा नहीं कर पाता है तो वह नामांकन के समय रिटर्निंग अफसर को जमानत राशि जमा कर सकता है।
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पद का नाम नामांकन पत्र का मूल्य जमानत की धनराशि अधिकतम व्यय
सदस्य ग्राम पंचायत 150 500 10000
ग्राम प्रधान पंचायत 300 2000 75000
सदस्य क्षेत्र पंचायत 300 2000 75000
सदस्य जिला पंचायत 500 4000 1.50 लाख
नोट: अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग अथवा महिला वर्ग के लिए नामांकन पत्र अ ौर जमानत राशि निर्धारित धनराशि से आधी होगी।