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छेड़खानी के दोषी को कोर्ट ने सुनाई पांच साल कैद की सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) प्रथम ने किशोरी के साथ छेड़खानी के मामले में दोषी को पांच साल कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 अगस्त 2018 को सिकंदराराऊ के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी जब गांव से बाहर कूड़ा डालने के लिए जा रही थी तो संतोष पुत्र राजेंद्र सिंह ने उसके साथ छेड़खानी की और जान से मारने की धमकी दी। शोर मचाने पर वह वहां से धमकी देकर भाग गया। घटना की रिपोर्ट थाना सिकंदराराऊ में दर्ज कराई गई।
पुलिस ने इस मामले में विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई एडीजे-विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) प्रतिभा सक्सेना के न्यायालय में हुई। कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए पांच साल कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी राजपाल सिंह दिसवार ने पैरवी की।
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) प्रथम ने किशोरी के साथ छेड़खानी के मामले में दोषी को पांच साल कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 अगस्त 2018 को सिकंदराराऊ के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी जब गांव से बाहर कूड़ा डालने के लिए जा रही थी तो संतोष पुत्र राजेंद्र सिंह ने उसके साथ छेड़खानी की और जान से मारने की धमकी दी। शोर मचाने पर वह वहां से धमकी देकर भाग गया। घटना की रिपोर्ट थाना सिकंदराराऊ में दर्ज कराई गई।
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पुलिस ने इस मामले में विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई एडीजे-विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) प्रतिभा सक्सेना के न्यायालय में हुई। कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए पांच साल कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी राजपाल सिंह दिसवार ने पैरवी की।
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