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न्यायालय के आदेश पर घर में छेड़खानी का मुकदमा दर्ज
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संवाद न्यूज एजेंसी। सहपऊ
गांव बहादुरपुर देवकरण में महिला के साथ मारपीट और छेड़छाड़ करने के मामले में न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मामला नौ मई का है। पीड़ित ने इसकी शिकायत कोतवाली व जिला मुख्यालय में एसपी से की थी। रिपोर्ट दर्ज नहीं होने पर उसने न्यायालय की शरण ली।
बता दें कि नौ मई की सुबह पीड़िता रसोई में अकेले खाना बना रही थी। उसके पति एवं जेठ बाहर गए हुए थे। उसी समय गांव के ही अमन उर्फ बंटी, आशु पुत्रगण गिरीशचंद्र, अरविंद पुत्र रनवीर सिंह, अमन पुत्र दूरबीन, भूपेंद्र पुत्र सियाराम एवं अजय पुत्र श्यामवीर गाली गलौज देते एवं हाथों में लाठी डंडे तथा असलहा लेकर घर में अंदर घुस आए एवं उसके साथ मारपीट की। बदनीयती से उन्होंने महिला के कपड़े भी फाड़ दिए। पीड़िता द्वारा दी गई याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश पारित किए हैं। न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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गांव बहादुरपुर देवकरण में महिला के साथ मारपीट और छेड़छाड़ करने के मामले में न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मामला नौ मई का है। पीड़ित ने इसकी शिकायत कोतवाली व जिला मुख्यालय में एसपी से की थी। रिपोर्ट दर्ज नहीं होने पर उसने न्यायालय की शरण ली।
बता दें कि नौ मई की सुबह पीड़िता रसोई में अकेले खाना बना रही थी। उसके पति एवं जेठ बाहर गए हुए थे। उसी समय गांव के ही अमन उर्फ बंटी, आशु पुत्रगण गिरीशचंद्र, अरविंद पुत्र रनवीर सिंह, अमन पुत्र दूरबीन, भूपेंद्र पुत्र सियाराम एवं अजय पुत्र श्यामवीर गाली गलौज देते एवं हाथों में लाठी डंडे तथा असलहा लेकर घर में अंदर घुस आए एवं उसके साथ मारपीट की। बदनीयती से उन्होंने महिला के कपड़े भी फाड़ दिए। पीड़िता द्वारा दी गई याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश पारित किए हैं। न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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