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बंद रेलवे फाटक पार करने पर लगेगा जुर्माना 

Tue, 07 Nov 2017 11:53 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो हाथरस। 
अमर उजाला ब्यूरो हाथरस।  Updated Tue, 07 Nov 2017 11:53 PM IST
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 Fine penalty will be imposed on crossing the railway gate
रेलवे फाटक - फोटो : ब्यूरो
हाथरस। शहर में बंद रेलवे फाटक के नीचे से होकर ट्रैक पार करना आपको परेशानी में डाल सकता है। आरपीएफ इन-दिनों रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दस दिवसीय अभियान चला रही है, जिसमें नियम विरुद्ध तरीके से ट्रैक पार करने वालों पर जुर्माना ठोका जा रहा है। 
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ट्रेन आवागमन के समय रेलवे क्रॉसिंग को पार करना दंडनीय अपराध है। इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर नियम तोड़ते हुए रेल पटरी पार करते हैं। ऐसा करने पर तीन हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। आरपीएफ के चौकी प्रभारी प्रवीन कुमार के मुताबिक उन्होंने मंगलवार को तीन लोगों को रेलवे फाटक के नीचे से निकलते हुए पकड़ा।
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सोमवार को भी भी सात लोगों पर जुर्माना किया गया था। अभियान अगले बुधवार तक जारी रहेगा। अभियान के दूसरे दिन मंगलवार तक दस लोग यह भारी-भरकम जुर्माना भर चुके थे। मालूम हो कि रेलवे के नियमों के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति सड़क यातायात के लिए बंद रेलवे फाटक के दोनों ओर फाटकों या अन्य किसी अवरोध को तोड़ने की कोशिश करता है तो उसे पांच साल की जेल हो सकती है।
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इसका रेलवे एक्ट की धारा 160 में प्रावधान है। इसी प्रकार रेलवे कर्मचारी को छोड़कर अन्य व्यक्ति यदि सड़क यातायात के लिए बंद समपार के दोनों ओर के फाटकों को खोल देता है तो, उसे तीन साल की जेल का प्रावधान है।
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