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Hathras News: टीडीएस न काटने पर लगेगा एक फीसदी ब्याज और जुर्माना

Thu, 27 Nov 2025 02:03 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Nov 2025 02:03 AM IST
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Failure to deduct TDS will attract one per cent interest and penalty.
आयकर विभाग की ओर से सरकारी महकमों पर भी सख्ती बढ़ रही है। टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों को लेकर विभागीय टीम हाथरस विकास भवन पहुंची। जहां उन्होंने अधिकारियों को टीडीएस नियमों के अनुपालन को लेकर जागरूक किया। बताया कि अब टीडीएस न काटे जाने पर आहरण वितरण अधिकारी पर एक फीसदी प्रतिमाह की दर से ब्याज व जुर्माना लगाया जाएगा।
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विकास भवन में आयोजित बैठक में आयकर आयुक्त (टीडीएस) कानपुर संजय यादव एवं अपर आयकर आयुक्त (टीडीएस) गाजियाबाद वेद प्रकाश ने टीडीएस विंग अलीगढ़ के साथ जागरूकता संगोष्ठी की की। इसमें आयकर अधिकारी (टीडीएस) अलीगढ़ आरके पाठक एवं अन्य वक्ताओं द्वारा स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) तथा कर संग्रह (टीसीएस) से संबंधित प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई। बताया गया कि देय टीडीएस / टीसीएस अगर कम काटा गया अथवा नहीं काटा गया तो एक फीसदी की दर से प्रतिमाह ब्याज के साथ-साथ आयकर अधिनियम की धारा 271 सी/271 सीए के तहत जुर्माना भी देना होगा। त्रैमासिक विवरणी को सही समय पर बिना त्रुटि के साथ दाखिल करें।
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बार-बार करेक्शन स्टेटमेंट दाखिल करने से बचें। गलत त्रैमासिक टीडीएस स्टेटमेंट दाखिल करने पर आयकर अधिनियम की धारा 271 एच के अंतर्गत जुर्माना भी लगाया जा सकता है। करदाता को फार्म 16/16ए न जारी करने पर आयकर की धारा 272ए (2) (1) के तहत कार्रवाई हो सकती है। बैठक में आयकर अधिकारी हाथरस सुधीर कुमार, अविनाश यादव, अरविंद यादव उपस्थित रहे।
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