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Hathras News: निजी उपयोग के लिए कर सकेंगे मिट्टी खनन, ऐसे ले सकेंगे अनुमति
Tue, 24 Jan 2023 07:00 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: चमन शर्मा
Updated Tue, 24 Jan 2023 07:00 PM IST
सार
अगर किसान को मिट्टी खनन निजी उपया्ेग के लिए करना है, तो उसके लिए ऑनलाइन लाइसेंस लेना होगा। जिसके बाद मिट्टी खनन अवैध नहीं होगा, पर यह केवल निजी उपयोग के लिए है, व्यावसायिक के लिए नहीं।
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मिट्टी खनन
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
किसान अब अपने निजी उपयोग के लिए मिट्टी खनन व परिवहन के लिए ऑनलाइन लाइसेंस ले सकेंगे। अनुमति के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के पोर्टल माईन मित्रा पर आवेदन करना होगा।
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डीएम अर्चना वर्मा ने बताया कि आवेदन करने के लिए आवेदक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, साधारण मिट्टी की मात्रा, खतौनी व मानचित्र सहित, भूस्वामी की सहमति, खनन का प्रयोजन, आवेदित खनन क्षेत्र का पूर्ण विवरण जनपद, तहसील, ग्राम, गाटा संख्या कुल क्षेत्रफल, परिवहन किए जाने वाले वाहन का प्रकार व अन्य आवश्यक विवरण अभिलेख अपलोड करना अनिवार्य होगा।
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एक आवेदन पर अधिकतम 100 घन मीटर लगभग 35 ट्रैक्टर-ट्रॉली मिट्टी को अधिकतम 15 दिन की अनुमति एवं हस्तचालन विधि से मिट्टी खनन करने की बाध्यता होगी। मिट्टी के खनन, परिवहन का पंजीकरण, अनुमति पोर्टल से आवेदनकर्ता स्वयं प्राप्त कर सकते हैं।
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