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हत्यारे को न्यायालय ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Thu, 19 Nov 2020 12:12 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2020 12:12 AM IST
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deat penalty in murder case
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
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एडीजे एफटीसी प्रथम ने हत्या के आरोपी को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक हसायन पुलिस को एक जुलाई 2007 को यह सूचना मिली कि गांव बाबस सूसामई में श्याम सिंह के खेत में कुएं में एक शव पड़ा है। पुलिस ने इस शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया था। मृतक की पहचान नत्थीलाल (60 वर्ष) निवासी सासनी बिजलीघर के निकट हुई। नत्थीलाल सासनी बिजली घर के निकट ही किराए पर रहता था। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा कायम करने के बाद विवेचना शुरू कर दी।
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विवेचना के बाद यह बात सामने आई कि नत्थीलाल की नातिनी की शादी भूप सिंह पुत्र उदयराम निवासी सूसामई थाना हसायन के भतीजे से तय हुई थी लेकिन यह शादी नहीं हो सकी थी। इसी को लेकर नत्थीलाल से उसकी रंजिश हो गई थी। इसी को लेकर भूप सिंह ने नत्थीलाल की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया था। पुलिस ने विवेचना के भूप सिंह के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई एडीजे एफटीसी प्रथम सत्येंद्र सिंह वीरवान के न्यायालय में हुई। न्यायाधीश ने भूप सिंह को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पत्र की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार चौधरी ने पैरवी की।
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