पूर्व प्रधान से होगी 11.03 लाख की रिकवरी
हाथरस। विकास खंड मुरसान की ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान से ग्राम पंचायत निधि के खाते से अवैध रूप से निकाले गए 11.03 लाख रुपये की वसूली के आदेश डीएम ने दिए हैं। डीएम ने यह भी निर्देश दिए हैं कि निर्धारित धनराशि ग्राम प्रधान द्वारा जमा नहीं की जाती तो यह धनराशि भू राजस्व की भांति वसूली जाएगी।
इस मामले में नागरिक कल्याण, भ्रष्टाचार एवं अपराध निवारण समिति के राष्ट्रीय महासचिव अजय शर्मा ने इस मामले की शिकायत डीएम से की थी। इसमें तत्कालीन प्रधान द्वारा सचिव ग्राम पंचायत और जिला पंचायतराज अधिकारी की साठ-गांठ से ग्राम पंचायत की धनराशि का गबन करने के आरोप लगाए थे। शिकायत में कहा गया था कि संपूर्ण स्वच्छता अभियान एवं राजीव गांधी सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत को लगभग 30 लाख रुपये की धनराशि वर्ष 2013-14 और वर्ष 2014-15 में आवंटित की गई थी। तत्कालीन प्रधान ने पद का दुरुपयोग करते हुए पैसा निकाला गया है।
डीएम ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डीआईओएस, डीपीआरओ, वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा एवं सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग को तकनीकी अधिकारी के रूप में नामित कर इसकी जांच कराने के आदेश दिए। इस चार सदस्यीय जांच दल ने जांच के बाद तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा 11.03.700 रुपये की धनराशि एक सप्ताह के अंतर्गत अनियमित रूप से निकाले जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।