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दोहरे हत्याकांड में फरार आरोपी के घर पुलिस ने चस्पा किया कुर्की नोटिस
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
कोतवाली हाथरस गेट के जोगिया बंबा पर हुए दोहरे हत्याकांड में फरार चल रहे अफोया हाथरस जंक्शन निवासी हत्यारोपी शैलू प्रधान उर्फ शैलेंद्र पुत्र हरचरन के घर पर धारा 82 के तहत कुर्की नोटिस चस्पा किया है। एक सप्ताह में कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर आरोपी के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि जनवरी 2019 में इगलास अड्डा निवासी लक्ष्मण पहलवान और उसके साथी की हथियारों से लैस नामजदों से हत्या कर दी थी। इस दोहरे हत्याकांड के तीन आरोपी भोला, तालेवर व धीरेंद्र उर्फ पम्मी और मुठभेड़ में भीमा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रिंकू और शेखर ने कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद इन सभी छह नामजदों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है।
दोहरे हत्याकांड में आरोपी शैलू उर्फ शैलेंद्र निवासी अफोया लाखनू और कृष्णवीर निवासी अखैपुर इगलास फरार चल रहे हैं। इन दोनों के खिलाफ कुर्की की उद्घोषणा नोटिस कोर्ट ने जारी कर दिया है। एसएचओ जितेंद्र कुमार दीखित ने बताया कि शैलू उर्फ शैलेंद्र के घर पर गुरुवार की शाम को पुलिस ने नोटिस चस्पा कर गांव में मुनादी कराई। एक सप्ताह के अंदर कोर्ट में हाजिर न होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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कोतवाली हाथरस गेट के जोगिया बंबा पर हुए दोहरे हत्याकांड में फरार चल रहे अफोया हाथरस जंक्शन निवासी हत्यारोपी शैलू प्रधान उर्फ शैलेंद्र पुत्र हरचरन के घर पर धारा 82 के तहत कुर्की नोटिस चस्पा किया है। एक सप्ताह में कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर आरोपी के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि जनवरी 2019 में इगलास अड्डा निवासी लक्ष्मण पहलवान और उसके साथी की हथियारों से लैस नामजदों से हत्या कर दी थी। इस दोहरे हत्याकांड के तीन आरोपी भोला, तालेवर व धीरेंद्र उर्फ पम्मी और मुठभेड़ में भीमा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रिंकू और शेखर ने कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद इन सभी छह नामजदों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है।
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दोहरे हत्याकांड में आरोपी शैलू उर्फ शैलेंद्र निवासी अफोया लाखनू और कृष्णवीर निवासी अखैपुर इगलास फरार चल रहे हैं। इन दोनों के खिलाफ कुर्की की उद्घोषणा नोटिस कोर्ट ने जारी कर दिया है। एसएचओ जितेंद्र कुमार दीखित ने बताया कि शैलू उर्फ शैलेंद्र के घर पर गुरुवार की शाम को पुलिस ने नोटिस चस्पा कर गांव में मुनादी कराई। एक सप्ताह के अंदर कोर्ट में हाजिर न होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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