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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   10 years in jail convicted of child rape

बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद

Sat, 30 Jan 2016 11:41 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Sat, 30 Jan 2016 11:41 PM IST
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हाथरस। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कौटिल्य गौड़ के न्यायालय ने बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

शहर कोतवाली क्षेत्र में 11 दिसंबर, 2014 को हुई इस घटना में छह वर्षीय बच्ची परचून की दुकान पर सामान लेने आई थी। इस दौरान आरोपी युवक दीपक ने उसे बहला-फुसला कर घर के अंदर बुला लिया और उससे दुष्कर्म किया। इस घटना की पीड़िता के पिता ने शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 ख और 276 व 4 पास्को अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था।

न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद धारा 376 में दोषी को 10 साल के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड, धारा 354 ख में सात साल के कारावास, 20 हजार रुपये के अर्थदंड, चार पास्को अधिनियम के तहत 10 वर्ष के कारावास और 30 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सभी सजाओं को एक साथ संचालित रखने का निर्णय दिया है।

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