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Hathras News: चावल की कालाबाजारी में व्यापारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज
Sat, 20 May 2023 12:32 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
Updated Sat, 20 May 2023 12:32 AM IST
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हाथरस रोड स्थित टीकाराम महाविद्यालय परिसर से 16 मई को बड़ी मात्रा में चावल पकड़े जाने के मामले में व्यापारी के खिलाफ पूर्ति निरीक्षक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि चावल के संबंध में व्यापारी द्वारा संदिग्ध बिल प्रस्तुत किए गए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पूर्ति निरीक्षक यतीशचंद्र गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा है कि 16 मई की दोपहर करीब ढाई बजे एसडीएम, मंडी सचिव, नायब तहसीलदार और पूर्ति निरीक्षक ने टीकाराम महाविद्यालय सलेमपुर रजबहा रोड पर छापा मारा था। महाविद्यालय परिसर में एक ट्रक में चावल लदा पाया गया। मौके पर हाथ से सिले हुए प्लास्टिक के 257 पैकेटों में चावल भरा था। निरीक्षण के दौरान राजू गुप्ता पुत्र जयप्रकाश गुप्ता निवासी निकट एसडीएम कोर्ट ने उपस्थित होकर बताया कि चावल उसका है।
वह इसके संबंध में दो दिन में अभिलेख और बिल प्रस्तुत कर देगा। चावल को राशन डीलर के सुपुर्द कर दिया गया था। राजू गुप्ता द्वारा पकड़े गए 257 पैकेट चावल के संबंध में जो बिल प्रस्तुत किए गए थे, वह संदिग्ध पाए गए, इसलिए राजू गुप्ता के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 और 7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे साफ है कि महाविद्यालय परिसर में चावल कालाबाजारी के उद्देश्य जमा किया गया था। इससे पहले भी यहां से चावल पकड़ा गया है। संवाद
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पूर्ति निरीक्षक यतीशचंद्र गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा है कि 16 मई की दोपहर करीब ढाई बजे एसडीएम, मंडी सचिव, नायब तहसीलदार और पूर्ति निरीक्षक ने टीकाराम महाविद्यालय सलेमपुर रजबहा रोड पर छापा मारा था। महाविद्यालय परिसर में एक ट्रक में चावल लदा पाया गया। मौके पर हाथ से सिले हुए प्लास्टिक के 257 पैकेटों में चावल भरा था। निरीक्षण के दौरान राजू गुप्ता पुत्र जयप्रकाश गुप्ता निवासी निकट एसडीएम कोर्ट ने उपस्थित होकर बताया कि चावल उसका है।
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वह इसके संबंध में दो दिन में अभिलेख और बिल प्रस्तुत कर देगा। चावल को राशन डीलर के सुपुर्द कर दिया गया था। राजू गुप्ता द्वारा पकड़े गए 257 पैकेट चावल के संबंध में जो बिल प्रस्तुत किए गए थे, वह संदिग्ध पाए गए, इसलिए राजू गुप्ता के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 और 7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे साफ है कि महाविद्यालय परिसर में चावल कालाबाजारी के उद्देश्य जमा किया गया था। इससे पहले भी यहां से चावल पकड़ा गया है। संवाद
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