फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Bail plea rejected for Jeetu, who took out fraudulent loans in the name of a deceased person

Hathras News: मृतक के नाम से फर्जी लोन लेने वाले जीतू की जमानत याचिका खारिज

Tue, 20 Oct 2026 01:28 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Tue, 20 Oct 2026 01:28 AM IST
विज्ञापन
Bail plea rejected for Jeetu, who took out fraudulent loans in the name of a deceased person
प्रतीकात्मक चित्र। - फोटो : Archive
जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। अदालत ने मृतक व्यक्ति के नाम पर फर्जी केसीसी ऋण लेने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र का दो साल पुराना है।
विज्ञापन

सिकंदराराऊ के गांव आबू तालिमपुर निवासी राजवीर सिंह ने वर्ष 2024 में एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनके दिवंगत पिता नत्थू सिंह के नाम पर धोखाधड़ी हुई। केनरा बैंक पुरदिलनगर के प्रबंधक व अन्य ने फर्जी फोटो और कूटरचित हस्ताक्षर का उपयोग किया। 23 दिसंबर 2020 को फर्जी तरीके से केसीसी लोन पास कराया गया था। इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब राजवीर सिंह के भाई ने दूसरे बैंक में लोन के लिए आवेदन किया। विवेचना के दौरान गांव नारई निवासी जीतू ठाकुर उर्फ जितेंद्र सिंह का नाम सामने आया।
विज्ञापन

जीतू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। जीतू ठाकुर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत दाखिल की थी। उसके अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि वह निर्दोष है और एफआईआर में नामित नहीं है। उन्होंने कहा कि उसे सहअभियुक्तों के बयानों के आधार पर फंसाया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत का कड़ा विरोध किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed