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RTI: सूचना न देने पर एआरएम व तत्कालीन बीएसए पर 25-25 हजार का जुर्माना, वेतन से कटेगी धनराशि
Wed, 01 Feb 2023 07:17 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: चमन शर्मा
Updated Wed, 01 Feb 2023 07:17 PM IST
सार
हाथरस में सूचना के अधिकार के तहत सूचना न देने पर लगातार जिले के अफसरों पर जुर्माने के मामले सामने आ रहे हैं। अब एआरएम व तत्कालीन बीएसए पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
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विस्तार
सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत सूचना नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग ने एआरएम व तत्कालीन बीएसए पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया है। राज्य सूचना आयोग ने निर्देश दिए हैं कि जिलाधिकारी इन अधिकारियों के वेतन से जुर्माने की कटौती कर आयोग को अवगत कराएं।
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हाथरस में सूचना के अधिकार के तहत सूचना न देने पर लगातार जिले के अफसरों पर जुर्माने के मामले सामने आ रहे हैं। हाथरस के रहने वाले अमन उपाध्याय ने सूचना के अधिकार के तहत विभिन्न बिंदुओं पर कार्यालय सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, हाथरस से सूचना मांगी थी। सूचना नहीं मिलने पर अमन ने राज्य सूचना आयोग में अपील की।
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मुख्तयार सिंह ने कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहां सूचना अधिकार के तहत सूचना मांगी थी, लेकिन यहां इस कार्यालय से भी सूचनाएं नहीं दी गई। इस कारण आवेदक ने राज्य सूचना आयोग में गुहार लगाई। इन दोनों मामले में राज्य सूचना आयोग ने संबंधित जन सूचना अधिकारी को सभी बिंदुओं पर सूचना देने के निर्देश दिए।
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वहीं, आयोग ने सूचना न देने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया था। राज्य सूचना आयोग ने आवेदक को वांछित सूचनाएं उपलब्ध न कराने और सूचनाओं में विलंब के बारे में अपना समुचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करना तथा आयोग द्वारा पारित आदेश का अनुपालन न करने पर तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी व एआरएम पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।