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Hathras News: खराब निकली अमूल की काजू कतली, लौटाने होंगे 630 रुपये, देना होगा 10 हजार हर्जाना
Thu, 23 Oct 2025 05:53 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: चमन शर्मा
Updated Thu, 23 Oct 2025 05:53 PM IST
सार
अमूल कंपनी की काजू कतली के 200- 200 ग्राम के 10 पैकेट 210 रुपये की दर से दिवाली पर अपने मित्र एवं रिश्तेदारों को भेंट करने के लिए खरीदे थे। इन सभी पैकेट पर एक्सपायरी डेट 21 नवंबर 2024 अंकित थी। इनमें से नौ पैकेट तो उन्होंने अपने मित्रों व रिश्तेदारों को भेज दिए, जबकि एक पैकेट स्वयं के खाने के लिए रख लिया। कुछ समय बाद जब उत्पाद को खोला गया तो उसमें से दूषित एवं सड़े हुए पदार्थ निकले।
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जिला उपभोक्ता फोरम
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हाथरस जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए अमूल डेयरी प्रोडक्ट की खराब गुणवत्ता पर उपभोक्ता के पक्ष में निर्णय दिया है। आयोग ने आदेश दिया है कि अमूल प्रोडक्ट की कीमत 630 रुपये उपभोक्ता को लौटाई जाए। उसे मानसिक व शारीरिक क्षति के लिए 10,000 रुपये हर्जाना दिया जाए और मुकदमे का खर्च पांच हजार रुपये अलग से अदा किया जाए। कुल धनराशि 30 दिनों के भीतर उपभोक्ता को प्रदान की जाए, अन्यथा सात फीसदी सालाना ब्याज भी लगेगा।
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सादाबाद गेट स्थित बांके भवन निवासी डॉ. राधा गर्ग ने 26 अक्तूबर को अमूल कंपनी की काजू कतली के 200- 200 ग्राम के 10 पैकेट 210 रुपये की दर से दिवाली पर अपने मित्र एवं रिश्तेदारों को भेंट करने के लिए खरीदे थे। इन सभी पैकेट पर एक्सपायरी डेट 21 नवंबर 2024 अंकित थी। इनमें से नौ पैकेट तो उन्होंने अपने मित्रों व रिश्तेदारों को भेज दिए, जबकि एक पैकेट स्वयं के खाने के लिए रख लिया। कुछ समय बाद जब उत्पाद को खोला गया तो उसमें से दूषित एवं सड़े हुए पदार्थ निकले, जिसकी वजह से उनके व परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न होने की संभावना थी।
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उपभोक्ता ने इसकी शिकायत संबंधित डीलर, कंपनी व जिला खाद्य विभाग से की, लेकिन समाधान न मिलने पर उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई अध्यक्ष राकेश कुमार (चतुर्थ) एवं सदस्य कृष्णभाकर उपाध्याय के समक्ष हुई। प्रस्तुत साक्ष्यों, दस्तावेजों एवं दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आयोग ने आदेश पारित किया।
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