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खनन में भट्ठा मालिक पर 28.25 लाख अर्थदंड
हाथरस/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 11 Jun 2016 11:52 PM IST
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हाथरस। अपर जिलाधिकारी धर्मेंद्र सिंह ने छीतीपुर के सत्यनारायन ब्रिक फीर्ल्ड इंट उद्योग के मालिकान अभिषेक सिंह को नोटिस जारी किया है। उन पर बगैर किसी सक्षम अधिकारी की परमीशन के 40004 घन मीटर मिट्टी का खनन करने का आरोप है। उन्हें रॉयल्टी एवं शमन शुल्क सहित 28,25,280 रुपये जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। एडीएम ने इस संबंध र्में इंट उद्योग स्वामी को नोटिस जारी कर 17 जून को डीएम के समक्ष उपस्थित होेकर अपना पक्ष रखने को भी कहा है।
इस संबंध में उपजिलाधिकारी सिकंदराराऊ एनपी पांडेय ने अपनी आख्या 23 मई को एडीएम को भेजी थी, जिसमें खनन की गई भूमि के गाटा संख्या एवं खनन के क्षेत्रफल का पूरा विवरण प्रस्तुत किया गया था। इस रिपोर्ट के आधार पर 40004 घन मीटर मिट्टी का अवैध खनन किए जाने की आख्या प्रस्तुत की गई। यह उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली 1963 के नियम 3,57, व 70 और खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत शमन शुल्क 14 रुपये प्रति घन मीटर की दस से पांच गुना ज्यादा रॉयल्टी तथा खनिज मूल्य वसूलने का प्रावधान है।
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इस संबंध में उपजिलाधिकारी सिकंदराराऊ एनपी पांडेय ने अपनी आख्या 23 मई को एडीएम को भेजी थी, जिसमें खनन की गई भूमि के गाटा संख्या एवं खनन के क्षेत्रफल का पूरा विवरण प्रस्तुत किया गया था। इस रिपोर्ट के आधार पर 40004 घन मीटर मिट्टी का अवैध खनन किए जाने की आख्या प्रस्तुत की गई। यह उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली 1963 के नियम 3,57, व 70 और खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत शमन शुल्क 14 रुपये प्रति घन मीटर की दस से पांच गुना ज्यादा रॉयल्टी तथा खनिज मूल्य वसूलने का प्रावधान है।
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