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Hathras News: दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

Sat, 30 Aug 2025 01:46 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 30 Aug 2025 01:46 AM IST
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20 years rigorous imprisonment for rape convict
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चित्रा शर्मा के न्यायालय ने 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर एक लाख नौ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सहपऊ क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने थाने में तहरीर दी थी। इसमें उसने कहा था कि 26 दिसंबर 2019 की शाम लगभग 8:00 बजे वह शौच के लिए गई थी। घर पर पुत्री अकेली थी, जिसे धर्मेंद्र उर्फ करुआ उर्फ कालीचरन अपने साथ बहला फुसला कर ले गया। वादी की तहरीर पर थाना सहपऊ में मुकदमा पंजीकृत हुआ। आयु प्रमाण पत्र के आधार पर अभियोग में धारा 376 भादवि व 5/6 पोक्सो अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गई। आरोपी धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। 47 दिनों के अंदर विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करते हुए आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया। इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चित्रा शर्मा के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने आरोपी धर्मेंद्र को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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