Consumer Court: टिकट नहीं हुई कन्फर्म, रिजर्वेशन की धनराशि न देने पर एयरलाइंस पर लगाया जुर्माना
चेन्नई से दिल्ली जाने और आने की छात्रा ने टिकट बुक कराई। टिकट कंफर्म नहीं हुई। छात्रा ने बुकिंग में दिया हुआ पैसा वापस मांगा। उसे पैसा नहीं लौटाया गया। छात्रा ने उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज कराया।
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टाटा साईं एयरलाइंस (विस्तारा एयरलाइंस) को बीटेक की छात्रा द्वारा बुक कराई गई टिकटों की धनराशि 34048 रुपये सात प्रतिशत ब्याज की दर से वापस करनी होगी। इसके अलावा एयरलाइंस को 20 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दिया है।
हाथरस शहर की आवास-विकास कॉलोनी निवासी गरिमा मंगल ने आयोग में परिवाद दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह वेल्लोर में रहकर वेल्लोर इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी से बीटेक कर रही हैं। उन्हें एक इंटरव्यू के लिए दिल्ली आना था। चेन्नई से दिल्ली आने के लिए उन्होंने टाटा साईं एयरलाइंस (विस्तारा एयरलाइंस) गुरुग्राम हरियाणा से दो सीटें 34048 रुपये ऑनलाइन अदा करके रिजर्व कराई थीं।
एयरलाइंस द्वारा 24 दिसंबर 2022 को चेन्नई से दिल्ली और 2 जनवरी 2023 को दिल्ली से चेन्नई तक की फेयर डिटेल्स छात्रा के पास भेज दी, लेकिन ऑनलाइन साइट पर रिजर्वेशन वेटिंग दिखाता रहा। अंत तक जब एयरलाइंस में रिजर्वेशन कन्फर्म नहीं हुआ तो छात्रा को अन्य व्यवस्था कर चेन्नई से दिल्ली इंटरव्यू के लिए आना पड़ा।
जब इस छात्रा ने रिजर्वेशन की धनराशि वापस पाने के लिए एयरलाइंस के कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन किया तो बताया गया कि उनके द्वारा भेजी गई धनराशि विस्तारा एयरलाइंस के खाते में नहीं आई है। फिर बाद में ऑनलाइन सूचना दी कि आप चिंता न करें, आपकी धनराशि सुरक्षित है। आपकी धनराशि ऑटोमेटिक आपके खाते में तीन दिन में वापस कर दी जाएगी।
जब यह धनराशि तीन दिन में छात्रा के खाते में वापस नहीं आई तो उनके पिता ने ऑनलाइन प्रार्थना पत्र दिया, फिर भी धनराशि वापस नहीं मिली। तब गरिमा ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष परिवाद दाखिल किया। मामले की सुनवाई जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष राकेश कुमार व सदस्य कृष्णा प्रभाकर उपाध्याय के समक्ष हुई।
आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि प्रबंधक टाटा साईं एयरलाइंस लिमिटेड (विस्तारा एयरलाइंस) गुरुग्राम हरियाणा को आदेश जारी होने के 30 दिन के अंदर छात्रा को टिकटों की धनराशि 34048 रुपये 15 अक्तूबर 2022 से सात प्रतिशत की साधारण ब्याज की दर से वापस करनी होगी।