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16 मिलावटखोरों पर 3.40 लाख का हुआ जुर्माना
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जनवरी के महीने में जिले भर के 16 खाद्य कारोबारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है। जिसमें 3.40 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है।
बबलू कुरैशी पुत्र अफसर सिद्दीकी प्रिंस लेमन कार्बोनेट बेवरेज पर 65 हजार, गौरव अग्रवाल मिश्रित दूध के लिए 15 हजार रुपये, मोहम्मद शाकिर पर बिना पंजीकरण के दुकान चलाने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। वजीर कुरैशी, फहीम कुरैशी, अलीम कुरैशी, सिराजुद्दीन, महेश, अवरार, यतेंद्र, भूदेव पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना बिना पंजीकरण खाद्य कारोबार करने पर किया गया है। संतोष कुमार पर 10 हजार रुपये का जुर्माना हुआ है।
वहीं विजय सिंह पर खोवा का नमूना फेल होने पर 15 हजार और योगेंद्र ए वन नीर पैक्ड वाटर को लेकर 30 हजार का जुर्माना किया गया है। टिंकू पैक्ड वाटर पर 25 हजार, निसार खां पर पनीर को लेकर 34 हजार और गौरव कुमार पर बिना पंजीकरण के कारोबार करने पर 24 हजार का जुर्माना किया गया है। इस प्रकार कुल 3.40 लाख का जुर्माना हुआ है।
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एफडीए के डीओ देवाशीष उपाध्याय ने बताया कि खाद्य पदार्थों के पंजीयन की प्रति ढकेल, ठेले और खोमचे आदि पर चिपकी हुई होनी चाहिए और दोना आदि को डालने के लिए ढक्कनदार कूडे़दान का प्रयोग करें। ढकेल, ठेले और खोमचे वालों को पंजीयन प्राप्त करने के लिए तीन दिन का समय दिया जाता है, अन्यथा की स्थिति में बिना पंजीयन वाद दायर कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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हाथरस। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जनवरी के महीने में जिले भर के 16 खाद्य कारोबारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है। जिसमें 3.40 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है।
बबलू कुरैशी पुत्र अफसर सिद्दीकी प्रिंस लेमन कार्बोनेट बेवरेज पर 65 हजार, गौरव अग्रवाल मिश्रित दूध के लिए 15 हजार रुपये, मोहम्मद शाकिर पर बिना पंजीकरण के दुकान चलाने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। वजीर कुरैशी, फहीम कुरैशी, अलीम कुरैशी, सिराजुद्दीन, महेश, अवरार, यतेंद्र, भूदेव पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना बिना पंजीकरण खाद्य कारोबार करने पर किया गया है। संतोष कुमार पर 10 हजार रुपये का जुर्माना हुआ है।
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वहीं विजय सिंह पर खोवा का नमूना फेल होने पर 15 हजार और योगेंद्र ए वन नीर पैक्ड वाटर को लेकर 30 हजार का जुर्माना किया गया है। टिंकू पैक्ड वाटर पर 25 हजार, निसार खां पर पनीर को लेकर 34 हजार और गौरव कुमार पर बिना पंजीकरण के कारोबार करने पर 24 हजार का जुर्माना किया गया है। इस प्रकार कुल 3.40 लाख का जुर्माना हुआ है।
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एफडीए के डीओ देवाशीष उपाध्याय ने बताया कि खाद्य पदार्थों के पंजीयन की प्रति ढकेल, ठेले और खोमचे आदि पर चिपकी हुई होनी चाहिए और दोना आदि को डालने के लिए ढक्कनदार कूडे़दान का प्रयोग करें। ढकेल, ठेले और खोमचे वालों को पंजीयन प्राप्त करने के लिए तीन दिन का समय दिया जाता है, अन्यथा की स्थिति में बिना पंजीयन वाद दायर कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।