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बलात्कार के अपराध में उम्रकैद की सजा

Thu, 05 Mar 2020 12:21 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Mar 2020 12:21 AM IST
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Youth imprisoned for molesting a teenager
हरदोई। अपर जिला जज (विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट) संजीव कुमार सिंह ने बुधवार को निशक्त किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी उदय राज शुक्ला ने बताया कि घटना 9 नवंबर 2016 को दोपहर एक बजे हुई थी। घटना के समय 16 वर्षीय किशोरी घर पर अकेली थी। उसकी मां आलू बीनने मंडी गई थी। इस बीच शाहाबाद थाना क्षेत्र के कांशीराम कालोनी निवासी मुलई उर्फ मूलचंद्र किशोरी के घर में घुस गया। उसने दिव्यांग किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़ित की मां घर आई तो उसने घटना की जानकारी मां को दी। घटना की रिपोर्ट पीड़िता की मां ने थाने पर दर्ज कराई थी। अदालत ने उक्त मुकदमे की सुनवाई पूरी कर आरोपी को दोषी पाते हुए उसे उम्र कैद व बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने ये भी आदेश दिया कि अर्थदंड की जमा होने वाली धनराशि में से आधी पीड़ित को बतौर क्षतिपूर्ति दिलाई जाए।
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