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Hardoi News: छेड़छाड़ में दोषी को दो साल की सजा
Fri, 23 Feb 2024 01:32 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
Updated Fri, 23 Feb 2024 01:32 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। लगभग सात साल पुराने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में अपर जिला जज (पॉक्सो एक्ट) सुनील कुमार सिंह ने दोषी को दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को दिलाए जाने का आदेश भी दिया है।
विशेष लोक अभियोजक क्षितिज कुमार दीक्षित व कृष्ण गोपाल त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से बताया कि लोनार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 10 सितंबर 2016 को इसकी बेटी(6) स्कूल से आकर घर के बाहर बच्चों के साथ खेलने गई थी। काफी समय बीत जाने के बाद जब वापस घर नही आई तब परिजनों ने खोजबीन की।
इस दौरान देखा कि गांव का ही रामभजन मासूम के साथ घर में छेड़खानी कर रहा था। परिजन उसे पकड़कर थाने ले गए। अपर जिला जज ने दोनों पक्षों के तर्को व गवाहों के बयानों का अवलोकन करने के बाद रामभजन को छेड़छाड़ का दोषी करार देते हुए दो वर्ष की सजा सुनाई है।
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हरदोई। लगभग सात साल पुराने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में अपर जिला जज (पॉक्सो एक्ट) सुनील कुमार सिंह ने दोषी को दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को दिलाए जाने का आदेश भी दिया है।
विशेष लोक अभियोजक क्षितिज कुमार दीक्षित व कृष्ण गोपाल त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से बताया कि लोनार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 10 सितंबर 2016 को इसकी बेटी(6) स्कूल से आकर घर के बाहर बच्चों के साथ खेलने गई थी। काफी समय बीत जाने के बाद जब वापस घर नही आई तब परिजनों ने खोजबीन की।
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इस दौरान देखा कि गांव का ही रामभजन मासूम के साथ घर में छेड़खानी कर रहा था। परिजन उसे पकड़कर थाने ले गए। अपर जिला जज ने दोनों पक्षों के तर्को व गवाहों के बयानों का अवलोकन करने के बाद रामभजन को छेड़छाड़ का दोषी करार देते हुए दो वर्ष की सजा सुनाई है।
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