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Hardoi News: सामूहिक दुष्कर्म में दो दोषियों को 20-20 साल की सजा

Thu, 08 Aug 2024 11:00 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Aug 2024 11:00 PM IST
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Two accused in gang rape sentenced to 20 years each
हरदोई। लगभग नौ साल पुराने सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में दो लोगों को दोषी करार देते हुए अपर जिला जज (एफटीसी महिला) सुनील कुमार सिंह ने 20-20 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 19-19 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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सांडी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 11 मई 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसकी पुत्री (17) को गांव निवासी अमित पांच मई 2021 को शादी का झांसा देकर बहलाकर ले गया था। पुत्री को ले जाने में गांव के ही मनोज, स्वतंत्र व रामकिशन ने अमित की मदद की थी। मनोज के यहां वह अपनी पुत्री को खोजने गया था तो मनोज ने कहा था कि मेरा लड़का अमित तुम्हारी पुत्री को ले गया है, जो करना है कर लो।
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पुलिस ने मनोज, स्वतंत्र, रामकिशन, अमित के खिलाफ शादी के लिए मजबूर करने व बहलाकर ले जाने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना में पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म की धारा बढ़ाई थी। पुलिस ने अमित व स्वतंत्र के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। पूरे मामले की सुनाई पूरी कर अपर जिला जज ने दोनों दोषियों को सजा सुनाई है।
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