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Hardoi: संपत्ति हड़पने के लिए महिला को छत से नीचे फेंका, जेठ-जेठानी समेत तीन को सजा...सात-सात हजार जुर्माना भी
Thu, 11 Jul 2024 12:37 AM IST
कानपुर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
Published by: कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 11 Jul 2024 12:37 AM IST
सार
Hardoi News: 26 मार्च 2018 की रात नौ बजे इसी रंजिश के चलते इसकी पुत्री को मकान की छत पर बुलाकर एक राय होकर गालियां देने लगे। मना करने पर मारपीट की और छत से नीचे गिरा दिया।
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कोर्ट फैसला
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हरदोई जिले में महिला को गंभीर चोट पहुंचाने के एक मामले में जेठ जेठानी समेत तीन को दोषी करार देते हुए जिला जज राजकुमार सिंह ने पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सात-सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दो-दो माह की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।
कछौना कोतवाली क्षेत्र के सूरत खेड़ा गांव निवासी रामस्वरूप ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसने अपनी पुत्री सनोज का विवाह कछौना कोतवाली क्षेत्र के कोठवा (गाजू) निवासी सजीवन के साथ किया था। सजीवन की कुछ वर्ष के बाद मौत हो गई थी।
सजीवन की संपत्ति (जो सनोज के नाम आ गई थी) हड़पने की नीयत से ससुरालीजन आए दिन मारपीट करते थे। 26 मार्च 2018 की रात नौ बजे इसी रंजिश के चलते इसकी पुत्री को मकान की छत पर बुलाकर एक राय होकर गालियां देने लगे। मना करने पर मारपीट की और छत से नीचे गिरा दिया।
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सनोज को गंभीर चोटें आई थीं। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र सिंह व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सूरजपाल सिंह ने अधिक से अधिक दंड दिए जाने का तर्क दिया। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से राम प्रताप सिंह पल्लू बाबू ने कम से कम सजा दिए जाने का तर्क दिया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद जिला जज कुमार सिंह ने पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई।
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कछौना कोतवाली क्षेत्र के सूरत खेड़ा गांव निवासी रामस्वरूप ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसने अपनी पुत्री सनोज का विवाह कछौना कोतवाली क्षेत्र के कोठवा (गाजू) निवासी सजीवन के साथ किया था। सजीवन की कुछ वर्ष के बाद मौत हो गई थी।
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सजीवन की संपत्ति (जो सनोज के नाम आ गई थी) हड़पने की नीयत से ससुरालीजन आए दिन मारपीट करते थे। 26 मार्च 2018 की रात नौ बजे इसी रंजिश के चलते इसकी पुत्री को मकान की छत पर बुलाकर एक राय होकर गालियां देने लगे। मना करने पर मारपीट की और छत से नीचे गिरा दिया।
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सनोज को गंभीर चोटें आई थीं। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र सिंह व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सूरजपाल सिंह ने अधिक से अधिक दंड दिए जाने का तर्क दिया। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से राम प्रताप सिंह पल्लू बाबू ने कम से कम सजा दिए जाने का तर्क दिया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद जिला जज कुमार सिंह ने पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई।