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Hardoi News: गैंग लीडर व पत्नी के नाम से प्लाट, घर और दो पहिया वाहन कुर्क होगा

Mon, 13 Mar 2023 11:41 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई Updated Mon, 13 Mar 2023 11:41 PM IST
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The property of the gang leader and his wife will be attached
गैंग लीडर व उसकी पत्नी की संपत्ति होगी कुर्क
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- डीएम ने एसपी और एपीओ की रिपोर्ट के परीक्षण के बाद न्यायालय में पारित में किया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। गोवध अधिनियम, गैंगस्टर सहित कई आपराधिक मुकदमों में आरोपी गैंग लीडर और उसकी पत्नी के नाम से प्लाट, घर और दो पहिया वाहन को कुर्क किया जाएगा। यह आदेश डीएम ने पारित किए हैं। उन्होंने एसपी और एपीओ की रिपोर्ट के परीक्षण के बाद न्यायालय में आदेश पारित किया। इसके साथ ही संडीला एसडीएम को रिसीवर नियुक्त किया है।
वर्ष 2022 में संडीला के तत्कालीन कोतवाल डीके सिंह ने कस्बे के मोहल्ला अशराफ टोला पावर हाउस रोड बाबू खां मदरसा के निकट रहने वाले गैंग लीडर अब्दुल अजीम, गैंग सदस्य मोहल्ला अशराफ टोला निवासी मोना उर्फ मोहम्मद कासिफ, रेहान, उन्नाव के थाना आसीवन क्षेत्र के हैदराबाद निवासी सुफियान, बांगरमऊ निवासी रिजवान, संडीला के मोहल्ला किसानटोला निवासी फहीम उर्फ कल्लू शेख के खिलाफ उप्र गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।
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मुकदमा की विवेचना कासिमपुर कोतवाल ने की। कासिमपुर कोतवाल ने दी आख्या में कहा है कि गोवध अधिनियम के मामलों में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। इस प्रकरण की सुनवाई के बाद डीएम ने गैंग लीडर अब्दुल अजीम के नाम पर पंजीकृत 25 हजार मूल्य के दो पहिया वाहन, उसकी पत्नी मुन्नी के नाम पर दर्ज अशराफ टोला में 91.93 वर्ग मीटर के प्लाट मूल्य 3,25,200 रुपये और करीब 10,55,684 रुपये खर्च कर बनवाए गए घर को कुर्क किए जाने आदेश पारित किया है।
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