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पेंशन घोटाले के दो आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त

Fri, 18 Sep 2020 11:27 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2020 11:27 PM IST
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rit of accusd in pention fraud cancelled
हरदोई। जिले के चर्चित कोषागार पेंशन घोटाले के दो आरोपियों की जमानत जिला जज एसएएच रिजवी ने निरस्त कर दी है।
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हरपालपुर थाना क्षेत्र निवासी दलवीर पुत्र कामेश्वर व सुरसा थाना क्षेत्र के मरसा निवासी अशोक यादव पुत्र उमराव ने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। दोनों का कहना था कि उन्हें संदेह के आधार पर व सरकारी कर्मचारियों को बचाने के लिए मुकदमे में आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि वर्ष 2011 से 2016 के बीच दोनों ने जिले के कोषागार में कूटरचना व जालसाजी करके विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर लाखों रुपये का गबन कर लिया।

मामले की रिपोर्ट वरिष्ठ कोषाधिकारी कंचन भारती ने दर्ज कराई थी। अदालत में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर जिला शासकीय अधिवक्ता रामचंद्र सिंह राजपूत व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र सिंह ने पैरवी कर जमानत अर्जी का विरोध किया। अदालत को बताया कि उक्त मामले में कोषागार में 47 लाख से अधिक रुपये का गबन किया गया है। आरोपी दलवीर व अशोक इसमें शामिल रहे। दोनों लोगों को पेंशन दिलाने के बहाने उनके अभिलेखों से फर्जी खाते खोलकर व चेकों पर हस्ताक्षर कर खातों में आए धन को निकालकर बांट लेते थे। अदालत ने दोनों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।
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