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Hardoi News: रेलवे काउंटर से आरक्षण कराने पर अब यात्रियों का होगा बीमा

Wed, 28 Oct 2026 11:57 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 28 Oct 2026 11:57 PM IST
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Passengers will now be covered by insurance when booking reservations at railway counters.
हरदोई। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। यात्रियों को अभी तक ऑनलाइन आरक्षण कराने पर बीमा का लाभ मिलता था लेकिन अब रेलवे ने काउंटर से टिकट कराने पर भी बीमा कवर की सुविधा शुरू कर दी है। रेलवे ने आरक्षण सिस्टम को अपडेट कर दिया है। हालांकि आरक्षण कराने के दौरान फॉर्म पर यात्रियों को वैध मोबाइल नंबर देना होगा और बीमा का विकल्प चुनना होगा।
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आरक्षण काउंटर से टिकट बनवाने पर भी यात्रियों को 45 पैसे में 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा। रेलवे की निर्धारित शर्तों के अनुसार रेल दुर्घटना या फिर पॉलिसी में शामिल अप्रिय घटना में मृत्यु या स्थायी पूर्ण दिव्यांगता होने पर 10 लाख रुपये, स्थायी आंशिक दिव्यांगता पर 7.50 लाख रुपये तक का बीमा लाभ मिलेगा। इसके अलावा अस्पताल में उपचार के लिए दो लाख रुपये तक और पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए 10 हजार रुपये तक की राशि निर्धारित की गई है। वैसे रेलवे ने बीमा लेने की अनिवार्यता नहीं दी है। यात्री को टिकट आरक्षित कराते समय अपनी जरूरत के मुताबिक इस विकल्प का चयन करना होगा।
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मंडल रेल प्रबंधक विनीता श्रीवास्तव की ओर से जारी पत्र के अनुसार काउंटर से आरक्षित टिकट बनवाने वाले यात्रियों को बीमा सुविधा का लाभ लेने के लिए आरक्षण फॉर्म में अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। टिकट बनवाते समय फॉर्म भरने के साथ बीमा संबंधी विकल्प की जांच करना जरूरी होगा।
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पीआरएस में किए गए बदलाव
रेलवे ने यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) में बदलाव कर दिए हैं ताकि काउंटर से टिकट बनवाने वाले यात्रियों को बीमा का विकल्प उपलब्ध कराया जा सके। इस व्यवस्था के शुरू होने से अब ऑनलाइन के साथ ही काउंटर से टिकट बुक कराने वालों को भी बीमा का लाभ मिल सकेगा। अभी तक टिकट काउंटर से यात्रियों को बीमा नहीं मिलता था जबकि दुर्घटना होने पर रेलवे अपने विवेक से क्षतिपूर्ति राशि देता था।


इन टिकटों पर मिलेगी सुविधा
यह योजना कंफर्म, आरएसी और आंशिक रूप से कंफर्म आरक्षित टिकटों पर भी लागू होगी। सामान्य और अनारक्षित टिकट लेने वाले यात्री इसके पात्र नहीं होंगे। बिना अलग सीट या बर्थ के यात्रा करने वाले पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा।



डिजिटल भुगतान जरूरी
यात्रियों को टिकट किराये के साथ बीमा प्रीमियम का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा। बीमा पॉलिसी का विवरण पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। यात्री बीमा कंपनी के पोर्टल पर अपने नॉमिनी का विवरण भी दर्ज कर सकेंगे।
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