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Hardoi News: जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी को नोटिस जारी

Wed, 05 Jul 2023 12:43 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 05 Jul 2023 12:43 AM IST
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Notice issued to District Food and Marketing Officer
हरदोई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 (एनएफएसए) में वितरण के लिए आवंटित खाद्यान्न की सप्लाई चेन मैनेजमेंट पोर्टल पर रियल टाइम फीडिंग न किए जाने पर खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कहा है कि तीन दिन के अंदर साक्ष्य सहित जवाब प्राप्त न होने पर उत्तरदायी मानते हुए प्रतिकूल कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने माहवार आवंटन और उठान की स्थिति के साथ ही रियल टाइम फीडिंग की स्थिति को भी नोटिस में जारी किया है। कहा है कि ऑनलाइन फीडिंग न कराया जाना शासकीय कार्यों के प्रति लापरवाही की निशानी है। खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त सौरभ बाबू ने जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कहा है कि सिंगल स्टेज परिवहन के तहत एफसीआई भारतीय खाद्य निगम की डिपो से खाद्यान्न की सीधे आपूर्ति उचितदर विक्रेताओं को कराई जा रही है। डिपो से उचितदर विक्रेताओं को खाद्यान्न प्राप्त कराए जाने की शत प्रतिशत रियल टाइम ऑनलाइन फीडिंग की अनिवार्यता के बाद नहीं कराई गई है।
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उन्होंने कहा है कि अप्रैल, मई और जून माह के लिए आवंटित खाद्यान्न के उठान की समीक्षा में रियल टाइम फीडिंग की स्थिति 95.35 प्रतिशत ही पाई गई। इससे स्पष्ट है कि व्यवस्था का पालन सुनिश्चित नहीं कराया जा रहा है।
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