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लॉकडाउन में कोई नई छूट नहीं, सख्ती से कराएंगे पालन : डीएम

Mon, 20 Apr 2020 10:54 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 20 Apr 2020 10:54 PM IST
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no relief in lockdown says dm
हरदोई। लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से छूट मिलने की उम्मीद में सोमवार सुबह लोग आम दिनों की तरह बाहर निकल पड़े। शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों पर भीड़ दिखी। सिनेमा रोड पर अधिक चहलपहल रही। इसकी जानकारी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को मिली तो डीएम और एसपी ने खुद मोर्चा संभाल लिया।
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शहर के अलग-अलग इलाकों का जायजा लिया। डीएम पुलकित खरे ने कहा है कि लॉकडाउन में आम लोगों को किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। पूर्व की तरह ही आवश्यक वस्तुओं की दुकानें दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगी। एसपी के निर्देश के बाद पुलिस टीम ने भी सख्त रुख अपना लिया। शहर में बेवजह घूम रहे लोगों को कड़ी चेतावनी दी गई। कई लोगों के वाहन पंक्चर कर दिए गए।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन में ढील दिए जाने को लेकर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की थी। उन्होंने सभी डीएम को निर्देश दिए थे कि वह अपने विवेक के अनुसार लॉकडाउन में ढील का निर्णय कर सकते हैं। डीएम पुलकित खरे ने इस बारे में पूरी कार्ययोजना मीडिया के साथ साझा की।
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उन्होंने कहा कि जनपद में स्थिति काफी बेहतर है, लेकिन एहतियात जरूरी है। फिलहाल लॉकडाउन जारी रहेगा। दोपहर दो बजे के बाद मेडिकल स्टोर सहित कोई भी आवश्यक सामग्री की दुकानें नहीं खुलेंगी। बिना वजह के घर से निकलने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सभी शैक्षिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा सकेगी। आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन फिलहाल नहीं होगा। लाभार्थियों को घर पर ही 15 दिन में एक बार राशन और पोषण सामग्री का वितरण किया जाएगा।
बैंकें खुलेंगी पर सामाजिक दूरी जरूरी
डीएम पुलकित खरे ने बताया कि जिन क्षेत्रों को पूरी तरह से बंद किया गया है, उनके अलावा सभी क्षेत्रों में बैंकें खुली रहेंगी। एटीएम भी खुले रहेंगे। बैंकिंग सेवाओं के संचालन में उपयोगी आईटी वेंडर्स को कार्य करने की अनुमति दी गई है, लेकिन इस दौरान सामाजिक दूरी का पालन हर हाल में करना होगा।
कृषि कार्य जारी रहेंगे
जिले में कृषि कार्य के लिए पहले से ही छूट दी जा चुकी है। किसान खेतों में कार्य कर सकेंगे। कृषि उपकरणों की मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की बिक्री के लिए पूर्व में ही 33 दुकानों को पास जारी किए जा चुके हैं। ये सभी दुकानें नियम के अनुसार खुलती रहेंगी। कंबाइन, हार्वेस्टर आदि का उपयोग भी जारी रहेगा। गोशालाओं और पशु आश्रय स्थलों का संचालन भी जारी रहेगा। पशु आहार तैयार करने वाली इकाइयों के संचालन को छूट दी गई है।
निर्माण कार्य होंगे लेकिन बाहर से नहीं आएंगे मजदूर
डीएम की ओर से जारी कार्ययोजना में स्पष्ट कहा गया है कि नगर निकाय क्षेत्र में ऐसे निर्माण कार्यों को जारी रखा जा सकेगा, जहां मजदूर संबंधित साइट पर मौजूद हों। बाहर से किसी मजदूर को लाने की आवश्यकता होने पर कार्य नहीं कराया जा सकेगा।

अनुमति के साथ खुलेंगे जनसेवा केंद्र
जनसेवा केंद्र के संचालन की अनुमति, परिचय पत्र और पास अपर जिलाधिकारी के स्तर से जारी किए जाएंगे। एडीएम ये ध्यान रखेंगे कि जनसेवा केंद्र के संचालन के लिए सामाजिक दूरी और सैनिटाइजेशन के नियम का पालन शत-प्रतिशत कराया जाए।
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