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Hardoi News: बिलग्राम, कछौना व भरखनी बीडीओ सहित चार पर आयुक्त ने लगाया जुर्माना
Tue, 24 Jan 2023 11:40 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
Updated Tue, 24 Jan 2023 11:40 PM IST
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बिलग्राम, कछौना व भरखनी बीडीओ सहित चार पर आयुक्त ने लगाया जुर्माना
- सूचना और स्पष्टीकरण का आयोग में समय पर उत्तर न देने पर जारी किया आदेश
- 25-25 हजार रुपये संबंधित अधिकारियों के वेतन से किए जाएंगे वसूल
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत समय से सूचना और स्पष्टीकरण का आयोग में उत्तर न देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने तीन बीडीओ सहित चार पर जुर्माना लगाया है। उन्होंने चारों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए वेतन से वसूल किए जाने के आदेश जारी किए हैं। कहा है कि जुर्माना राशि को राजकोष में जमा कराया जाए।
राज्य सूचना आयुक्त हर्षवर्धन शाही ने जारी आदेश में कहा है कि सुनवाई के दौरान भी जन सूचना अधिकारियों ने न तो अपीलकर्ता को सूचनाएं प्राप्त कराईं और न ही आयोग में आकर अपना उत्तर दिया है। आयुक्त ने ब्लॉक बिलग्राम की ग्राम पंचायत बेरूआ निजामपुर निवासी सुधीर कुमार सिंह की अपील पर जन सूचना अधिकारी बिलग्राम बीडीओ पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने ब्लॉक कछौना बघौड़ा निवासी अपीलकर्ता शिवकुमार को सूचना न देने पर जनसूचना अधिकारी कछौना बीडीओ पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है।
ऐसे ही नगर पाली के मोहल्ला सरायसैफ निवासी रघुवरी सिंह की अपील पर भरखनी बीडीओ पर 25 हजार रुपये और इलाहाबाद के कमलानगर स्टेनली रोड निवासी देवेंद्र कुमार की अपील पर ब्लॉक हरपालपुर की ग्राम पंचायत बाजपुर नकटौरा के ग्राम विकास अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। आयुक्त ने आदेश में कहा है कि सभी के वेतन से तीन किस्तों में वसूली की जाएगी। सीडीओ आकांक्षा राना ने वसूली की जिम्मेदारी डीडीओ को सौंपी है।
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- सूचना और स्पष्टीकरण का आयोग में समय पर उत्तर न देने पर जारी किया आदेश
- 25-25 हजार रुपये संबंधित अधिकारियों के वेतन से किए जाएंगे वसूल
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत समय से सूचना और स्पष्टीकरण का आयोग में उत्तर न देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने तीन बीडीओ सहित चार पर जुर्माना लगाया है। उन्होंने चारों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए वेतन से वसूल किए जाने के आदेश जारी किए हैं। कहा है कि जुर्माना राशि को राजकोष में जमा कराया जाए।
राज्य सूचना आयुक्त हर्षवर्धन शाही ने जारी आदेश में कहा है कि सुनवाई के दौरान भी जन सूचना अधिकारियों ने न तो अपीलकर्ता को सूचनाएं प्राप्त कराईं और न ही आयोग में आकर अपना उत्तर दिया है। आयुक्त ने ब्लॉक बिलग्राम की ग्राम पंचायत बेरूआ निजामपुर निवासी सुधीर कुमार सिंह की अपील पर जन सूचना अधिकारी बिलग्राम बीडीओ पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने ब्लॉक कछौना बघौड़ा निवासी अपीलकर्ता शिवकुमार को सूचना न देने पर जनसूचना अधिकारी कछौना बीडीओ पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है।
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ऐसे ही नगर पाली के मोहल्ला सरायसैफ निवासी रघुवरी सिंह की अपील पर भरखनी बीडीओ पर 25 हजार रुपये और इलाहाबाद के कमलानगर स्टेनली रोड निवासी देवेंद्र कुमार की अपील पर ब्लॉक हरपालपुर की ग्राम पंचायत बाजपुर नकटौरा के ग्राम विकास अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। आयुक्त ने आदेश में कहा है कि सभी के वेतन से तीन किस्तों में वसूली की जाएगी। सीडीओ आकांक्षा राना ने वसूली की जिम्मेदारी डीडीओ को सौंपी है।
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