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हत्या के अपराध में दो भाइयों समेत तीन को उम्रकैद

Thu, 05 Dec 2019 11:33 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Dec 2019 11:33 PM IST
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Life imprisonment to three including two brothers in killing of farmer
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तृतीय रत्नेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को किसान के हत्या के मामले में दो सगे भाइयों समेत तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनोें पर दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।
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अदालत के समक्ष चले मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कौशल किशोर त्रिपाठी के अनुसार घटना की रिपोर्ट हरपालपुर थाना क्षेत्र के परसपुर निवासी गीता देवी ने थाने पर दर्ज कराई थी। घ्
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ाटनाक्रम के अनुसार गीतादेवी के पति और किसान संतोष 10 अक्तूबर 2015 को शाम करीब 5 बजे अपने घर के सामने बैठे थे। तभी गांव परसपुर निवासी आरोपी गुड्डू उर्फ कौशलेंद्र व रिंकू उर्फ भूपेंद्र सिंह पुत्रगण रामसागर और इंद्रजीत सिंह पुत्र कल्लू उर्फ ज्ञानेंद्र सिंह आदि कुल्हाड़ी व लाठी-डंडे लेकर वहां आए।
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उन लोगों ने वादी के पति संतोष से कहा कि उसकी पत्नी उनके रास्ते से क्यों निकली। इस बात पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। आरोपियों ने संतोष पर हमला कर दिया। आरोपी गुड्डू उर्फ कौशलेंद्र ने संतोष के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।
मारपीट में संतोष को गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शोर गुल सुनकर मौके पर कई लोग आ गए थे। आरोपी धमकी देते हुए मौके से भाग गए थे। मुकदमे के चौथे आरोपी को किशोर की श्रेणी का पाते हुए अदालत ने उसकी पत्रावली सुनवाई के लिए पृथक कर किशोर न्यायालय भेज दी।

अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी कर तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड की जमा होने वाली धनराशि में से आधी धनराशि वादी को दिलाई जाए।
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