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Hardoi News: अपहरण कर हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास
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हरदोई । तकरीबन 13 वर्ष 5 माह पुराने फिरौती के लिए अपहरण करने के बाद बच्चे की हत्या के मामले में जिला जज राजकुमार सिंह ने एक शख्स को दोषी करार दिया है। इसके साथ ही 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगीजुर्माने की आधी रकम बतौर क्षतिपूर्ति वादी मुकदमा को देने के भी आदेश जिला जज ने दिए है।
कोतवाली शहर क्षेत्र के मोहल्ला गिप्सनगंज निवासी मुजाहिद ने 27 जनवरी 2011 को कोतवाली शहर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि इसका 11 वर्षीय पुत्र फैज 26 जनवरी को दिन में करीब एक बजे दोस्तों के साथ प्रदर्शनी देखने गया था।
देर रात तक वापस न आने पर उसकी खोजबीन की थी। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के बाद कोतवाली शहर क्षेत्र के पैनीपुरवा निवासी अल्ताफ का नाम सामने आया था। अल्ताफ ने फिरौती के लिए बच्चे का अपहरण किया फिरौती न मिलने पर फैज की हत्या कर दी थी। पुलिस ने फिरौती के लिए अपहरण व हत्या की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। पूरी मामले की सुनवाई पूरी कर जिला जज राजकुमार सिंह ने अल्ताफ को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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कोतवाली शहर क्षेत्र के मोहल्ला गिप्सनगंज निवासी मुजाहिद ने 27 जनवरी 2011 को कोतवाली शहर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि इसका 11 वर्षीय पुत्र फैज 26 जनवरी को दिन में करीब एक बजे दोस्तों के साथ प्रदर्शनी देखने गया था।
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देर रात तक वापस न आने पर उसकी खोजबीन की थी। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के बाद कोतवाली शहर क्षेत्र के पैनीपुरवा निवासी अल्ताफ का नाम सामने आया था। अल्ताफ ने फिरौती के लिए बच्चे का अपहरण किया फिरौती न मिलने पर फैज की हत्या कर दी थी। पुलिस ने फिरौती के लिए अपहरण व हत्या की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। पूरी मामले की सुनवाई पूरी कर जिला जज राजकुमार सिंह ने अल्ताफ को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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