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Hardoi News: हत्या के दोषी तीन सगे भाइयों समेत चार को आजीवन कारावास

Mon, 18 Mar 2024 11:27 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई Updated Mon, 18 Mar 2024 11:27 PM IST
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Life imprisonment to four including three real brothers accused of murder
हरदोई। लगभग नौ साल पुराने हत्या के मामले में जिला जज राज कुमार सिंह ने तीन सगे भाइयों समेत चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीन दोषियों पर 19-19 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एक दोषी पर 17 हजार रुपये का जुर्माना हुआ है।
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प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र सिंह और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सूरज पाल सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि एक नवंबर 2014 को बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के नगला खानपुर निवासी रामऔतार ने पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर में बताया था कि रामऔतार की भूमि पर गांव का ही अवध किशोर गुप्ता छप्पर डालकर रहता है।
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वह मजदूरी करने के लिए कई बार दूसरे शहर और प्रदेश में जाता है। गांव के ही पवन उर्फ बबलू जबरन अवध किशोर से मजदूरी कराना चाहते थे। मना करने पर 31 अक्तूबर 2014 को पवन अवध किशोर के साथ मारपीट कर रहे थे। रामऔतार ने मना किया तो पवन ने तमंचा निकालकर उसे भी धमकी दी।
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आधे घंटे बाद पवन कुमार सिंह उर्फ बबलू अपने भाई दीपक सिंह उर्फ विनय कुमार और धीरू सिंह उर्फ धीरेंद्र सिंह व गांव के ही रत्ती सिंह उर्फ रतिराम सिंह के साथ असलहे लेकर रामऔतार के दरवाजे पर आ गए। परिवार को जान से मार डालने की धमकी दी। इसी बीच पवन ने तमंचे से फायर कर दिया। गोली रामऔतार के दामाद हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के धरमापुर मड़ैया निवासी रामनरेश यादव के माथे पर लगी।
इसके बाद आरोपियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। घटना में रामऔतार की पत्नी रामकली, बेटा सोलपाल, बेटी रीता, परिवार के सुखराम, बेला सिंह और श्यामा कुमारी को भी चोट आई थी। इलाज के दौरान जिला अस्पताल में रामनरेश की मौत हो गई थी।

पुलिस ने हत्या के प्रयास और हत्या की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। जिला जज राज कुमार सिंह ने मामले की सुनवाई पूरी कर चारों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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