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Hardoi News: हत्या में भाई-भाभी को उम्रकैद
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हरदोई। लगभग सात साल पुराने हत्या के मामले में सुनवाई पूरी कर जिला जज राज कुमार सिंह ने सगे भाई और भाभी को हत्या का दोषी करार दिया। दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 10 दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर पांच-पांच माह की अतिरक्ति सजा भी काटनी होगी।
मल्लावां कोतवाली क्षेत्र के बीकापुर गांव निवासी शीला देवी पत्नी वीरेंद्र ने 20 मई 2017 को मल्लावां कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसकी शादी नौ दिसंबर 2016 को वीरेंद्र के साथ हुई थी। शादी से शीला के ससुरालीजन संतुष्ट नहीं थे। तहरीर में बताया था कि जेठ बृजनंनद ने पति वीरेंद्र की भूमि बंधक कर ली और बैंक में जमा रुपये भी अपने नाम करा लिए।
19 मई 2017 को रात करीब आठ बजे बृजनंनद ने पत्नी मुन्नी देवी के साथ मिलकर वीरेंद्र को जहर देकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। विवेचना के बाद दोनों अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। जिला जज राज कुमार सिंह ने दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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मल्लावां कोतवाली क्षेत्र के बीकापुर गांव निवासी शीला देवी पत्नी वीरेंद्र ने 20 मई 2017 को मल्लावां कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसकी शादी नौ दिसंबर 2016 को वीरेंद्र के साथ हुई थी। शादी से शीला के ससुरालीजन संतुष्ट नहीं थे। तहरीर में बताया था कि जेठ बृजनंनद ने पति वीरेंद्र की भूमि बंधक कर ली और बैंक में जमा रुपये भी अपने नाम करा लिए।
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19 मई 2017 को रात करीब आठ बजे बृजनंनद ने पत्नी मुन्नी देवी के साथ मिलकर वीरेंद्र को जहर देकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। विवेचना के बाद दोनों अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। जिला जज राज कुमार सिंह ने दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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