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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Life couple guilty of murder

हत्या के दोषी दंपति को उम्रकैद

Wed, 20 Jan 2016 11:41 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, हरदोई।
अमर उजाला ब्यूरो, हरदोई। Updated Wed, 20 Jan 2016 11:41 PM IST
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हरदोई। फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश रामकरन ने हत्या के अपराध से संबंधित एक मुकदमे की सुनवाई पूरी कर भाभी की हत्या के अपराध में देवर व उसकी पत्नी को उम्रकैद व 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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टड़ियावां निवासी सुशील चंद्र ने घटना के 12 वर्ष पहले अपनी बहल पिंकी की शादी पिहानी थाना क्षेत्र के कुल्लही निवासी अशोक कुमार के साथ की थी।

 अशोक अपने पिता विशंभर के आश्रित था। पिंकी के ससुर के रिटायर होने के बाद बंटवारे को लेकर पिंकी का अपने देवर अरविंद वाजपेयी उर्फ राजन और उसकी पत्नी नीलू उर्फ नीलम से विवाद चल रहा था। आरोप था कि 15 जुलाई 2013 को अरविंद व नीलम ने मिलकर पिंकी पर मिट्टी का तेल डाल जलाकर मार डाला। अदालत ने दोनों को हत्या के अपराध में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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