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यहां के जज ने कहा सुलह समझौते से निस्तारित कराएं मुकदमें
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बैठक की अध्यक्षता करते जनपद न्यायाधीश सैय्यद आफताब हुसैन रिजवी साथ में मौजूद अपर जिला जज प्रथम अ
- फोटो : HARDOI
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राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष जिला जज सैय्यद आफताब हुसैन रिजवी की अध्यक्षता में प्री ट्रायल बैठक हुई।
जिला जज ने कहा कि बीमा कंपनी मोटर दुर्घटना के वादों को सुलह के आधार पर निस्तारित कराने की कोशिश करें।
दीवानी न्यायालय परिसर के केंद्रीय सभागार में आयोजित बैठक में जिला जज ने बीमा कंपनियों के अधिकारियों और अधिवक्ताओं से कहा कि मोटर दुर्घटना के मुकदमों को छोटी-छोटी बातों पर बेवजह लंबित न करें। सभी लोग प्रयास करें कि अधिक से अधिक वाद सुलह समझौते से निपटें।
जिसमें सभी पक्षकारों के धन व समय की बचत होती है। वहीं बीमा कंपनी से जुड़े अधिकारियों व अधिवक्ताओं ने भी अपना पक्ष जिला जज के समक्ष रखा। अधिवक्ताओं ने अवगत कराया कि मोटर दुर्घटना से संबंधित फौजदारी मुकदमे के आरोप पत्र लंबे समय तक न्यायालयों में नहीं भेजे जाते हैं।
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कई बार आरोप पत्र के अभाव में भी मुकदमों में सुलह नहीं हो पाती। लोक अदालत के नोडल अधिकारी अपर जिला जज संजीव कुमार सिंह ने अपील की कि 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए सभी अधिकारी और अधिवक्ता अपने सुलह योग्य मुकदमों की सूची तैयार कर लें।
बैठक में अपर जिला जज अजय कुमार सिंह, दिग्विजय नाथ, रत्नेश श्रीवास्तव, चन्द्रविजय श्रीनेत, हनी गोयल, रविन्द्र कुमार, अविनाश मिश्रा, अखिलेश पांडेय, दीपा राय, निशा श्रीवास्तव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक यादव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव संजय कुमार बीमा कंपनी के अधिवक्ता पी के जैन, संजीव दुबे, एस के सिंह, श्रवण दीक्षित, संजीव सिंह, आरबी सुमन आदि कई लोग मौजूद रहे।
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जिला जज ने कहा कि बीमा कंपनी मोटर दुर्घटना के वादों को सुलह के आधार पर निस्तारित कराने की कोशिश करें।
दीवानी न्यायालय परिसर के केंद्रीय सभागार में आयोजित बैठक में जिला जज ने बीमा कंपनियों के अधिकारियों और अधिवक्ताओं से कहा कि मोटर दुर्घटना के मुकदमों को छोटी-छोटी बातों पर बेवजह लंबित न करें। सभी लोग प्रयास करें कि अधिक से अधिक वाद सुलह समझौते से निपटें।
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जिसमें सभी पक्षकारों के धन व समय की बचत होती है। वहीं बीमा कंपनी से जुड़े अधिकारियों व अधिवक्ताओं ने भी अपना पक्ष जिला जज के समक्ष रखा। अधिवक्ताओं ने अवगत कराया कि मोटर दुर्घटना से संबंधित फौजदारी मुकदमे के आरोप पत्र लंबे समय तक न्यायालयों में नहीं भेजे जाते हैं।
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कई बार आरोप पत्र के अभाव में भी मुकदमों में सुलह नहीं हो पाती। लोक अदालत के नोडल अधिकारी अपर जिला जज संजीव कुमार सिंह ने अपील की कि 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए सभी अधिकारी और अधिवक्ता अपने सुलह योग्य मुकदमों की सूची तैयार कर लें।
बैठक में अपर जिला जज अजय कुमार सिंह, दिग्विजय नाथ, रत्नेश श्रीवास्तव, चन्द्रविजय श्रीनेत, हनी गोयल, रविन्द्र कुमार, अविनाश मिश्रा, अखिलेश पांडेय, दीपा राय, निशा श्रीवास्तव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक यादव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव संजय कुमार बीमा कंपनी के अधिवक्ता पी के जैन, संजीव दुबे, एस के सिंह, श्रवण दीक्षित, संजीव सिंह, आरबी सुमन आदि कई लोग मौजूद रहे।